करोड़ों लोग करते हैं सफर, मेट्रो स्टेशनों पर मुफ्त पानी और शौचालय क्यों नहीं: हाई कोर्ट
कोर्ट ने कहा है कि करोड़ों लोग मेट्रो से यात्रा करते हैं और अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो वह कहां जाएगा। जब तक वह स्टेशन के बाहर निकलेगा तब तक देर हो जाएगी।
नई दिल्ली [जेएनएन]। दिल्ली हाई कोर्ट ने मेट्रो स्टेशनों पर मुफ्त पानी और शौचालय मुहैया नहीं कराने को लेकर डीएमआरसी को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि करोड़ों लोग मेट्रो से यात्रा करते हैं और अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो वह कहां जाएगा और जब तक वह स्टेशन के बाहर निकलेगा तब तक बहुत देर हो जाएगी।
सुविधाएं हमारे यहां क्यों नहीं हैं
न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति एके चावला की पीठ ने कहा कि आप दुनिया में कहीं भी जाते हैं मेट्रो स्टेशनों पर पानी और शौचालयों की व्यवस्था है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि लंदन में यातायात इतना नहीं है जितना यहां पर है लेकिन वहां बुनियादी सुविधाएं हैं। यह सुविधाएं हमारे यहां क्यों नहीं हैं।
कोर्ट ने 9 मई तक मांगा जवाब
कोर्ट ने डीएमआरसी को नोटिस जारी करते हुए 9 मई तक जवाब मांगा है। गौरतलब है कि कुश कालरा ने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर मेट्रो स्टेशनों पर फ्री में पानी और शौचालय उपलब्ध कराए जाने की मांग की थी, जिस पर अदालत ने संज्ञान लिया है।
मेट्रो की सुरंग में मिला नरकंकाल
बता दें कि हाल ही दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की सुरंग में नरकंकाल बरामद हुआ था जिसके बाद इसकी सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। कंकाल उस वक्त मिला था जब मेट्रो कर्मचारी नियमित जांच कर रहे थे।
गुमशुदा की शिकायत नहीं
दिल्ली मेट्रो की टीम आठ फरवरी की देर रात पटरियों की नियमित जांच कर रही थी। तभी तेज दुर्गध आने पर कर्मचारियों ने खोजबीन शुरू की तो पता चला कि सुरंग में बनाए गए आपातकालीन निकास की दूसरी तरफ कंकाल पड़ा है। इसकी सूचना पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को दी गई। पुलिस के पास किसी गुमशुदा की शिकायत भी नहीं गई है।
पहचान के बाद सामने आएगा सच
सुरक्षा अधिकारी मान रहे हैं कि मरने वाला बेघर और नशेड़ी हो सकता है। चोरी या नशे के लिए वह किसी तरह सुरंग में तो घुस गया होगा लेकिन निकल नहीं सका, जिस कारण उसकी मौत हो गई। उसकी पहचान के बाद ही घटना से पूरी तरह पर्दा उठ सकेगा।
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