लाभ का पदः AAP के 20 विधायकों को HC से बड़ी राहत, कहा- चुनाव आयोग करे दोबारा सुनवाई
20 अयोग्य विधायकों को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए चुनाव आयोग से कहा कि वह इस मामले की दोबारा सुनवाई करे।
नई दिल्ली (जेएनएन)। लाभ का पद मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के 20 अयोग्य विधायकों को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए चुनाव आयोग से कहा कि वह इस मामले की दोबारा सुनवाई करे। बता दें कि आयोग ने लाभ के पद मामले में 'आप' के 20 विधायकों को अयोग्य करार दिया था। आयोग के इस फैसले के खिलाफ इन विधायकों ने आठ अलग-अलग याचिका दायर की थीं।
दोबार सुनवाई की जाए
जस्टिस संजीव खन्ना और चंदर शेखर की पीठ ने चुनाव आयोग के फैसले को रद कर दिया। अदालत ने आयोग को आदेश दिया कि इन 20 विधायकों की दोबार सुनवाई की जाए। कोर्ट के इस फैसले से 'आप' और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राहत की सांस ली है।
चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल
28 फरवरी को जस्टिस संजीव खन्ना और चंदर शेखर की पीठ ने विधायकों, चुनाव आयोग और अन्य पार्टियों द्वारा अपनी-अपनी बहस पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। 'आप' विधायकों ने उनका पक्ष रखे बगैर अयोग्य घोषित करने के चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाया था।
'आप' के 20 विधायकों की सदस्यता रद
19 जनवरी को आयोग ने संसदीय सचिव को लाभ का पद ठहराते हुए राष्ट्रपति से 'आप' के 20 विधायकों की सदस्यता रद करने की सिफारिश की थी। उसी दिन 'आप' के कुछ विधायकों ने आयोग की सिफारिश के खिलाफ कोर्ट का रुख किया था। 21 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आयोग की सिफारिश को मंजूर करते हुए 'आप' के 20 विधायकों की सदस्यता रद कर दी थी।
सचिव नियुक्त किया
बाद में 'आप' विधायकों ने कोर्ट में दायर की गई अपनी पहली याचिका को वापस लेकर नए सिरे से याचिका डाली और अपनी सदस्यता रद किए जाने को चुनौती दी। 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 में से 67 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने वाले अविंद केजरीवाल ने 21 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया था। उनमें से एक विधायक जरनैल सिंह भी थे जिन्होंने बाद में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
ये हैं 20 'आप' विधायक
1. प्रवीण कुमार- विधायक (जंगपुरा)