फर्जी बैंक खातों के जरिये बदले गए आठ करोड़ रुपये
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेश जैन सहि
By JagranEdited By: Updated: Thu, 05 Jul 2018 08:17 PM (IST)
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेश जैन सहित दो व्यापारियों के खिलाफ बृहस्पतिवार को विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की। ईडी ने मनी लांड्रिंग के इस केस में राजेश जैन के अलावा व्यापारी सुभाष चंद्र गुप्ता और सतीश कुमार को आरोपित बनाया है। ईडी के अनुसार, इन तीनों सहित मामले में कुल नौ आरोपितों ने फर्जी बैंक खातों के जरिये आठ करोड़ रुपये से भी ज्यादा की रकम नोटबंदी के दौरान बदली थी। ईडी के विशेष अभियोजक नितेश राणा ने पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप यादव की अदालत में चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने इस केस की सभी चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिए 20 जुलाई की तारीख तय की है। चार्जशीट में ईडी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि राजेश जैन, सुभाष चंद्र और सतीश कुमार ने सबकुछ जानते हुए भी पैसों का हेरफेर किया। नोटबंदी के बाद रोहित टंडन के पैसों को कमिशन लेकर फर्जी फर्म और बैंक खाते खुलवाकर बदला गया। रोहित टंडन हाई कोर्ट से जमानत पर है। इस केस के सभी नौ आरोपितों के खिलाफ मनी लांड्रिंग एक्ट 2002 के तहत मुकदमा चलाया जाए। कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेश जैन को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। इस केस का पर्दाफाश 10 दिसंबर 2016 को दिल्ली के ग्रेटर कैलाश स्थित एक लॉ फर्म में छापेमारी के बाद हुआ था, जहां से करीब 13.5 करोड़ रुपये बरामद हुए थे। इसमें 2.5 करोड़ रुपये की नई करंसी भी थी। इस केस में ईडी ने जैन के अलावा रोहित टंडन, आशिष कुमार, आरके गोयल, दिनेश भोला, कमल जैन, योगेश मित्तल, आरसी शर्मा, सतीश कुमार और एससी गुप्ता को आरोपित बनाया है। ईडी ने चार्जशीट में आरोप लगाया है कि राजेश जैन और योगेश मित्तल मिलकर काम करते थे। राजेश जैन ने जय जैनेंद्र सेल्स और श्री निवास सेल्स के नाम से दो फर्म बनाई। इनमें रोहित टंडन के पैसे बदले गए। करीब साढ़े पांच करोड़ रुपये के नोट राजेश जैन के बैंक खातों में जमा कराए गए और इसके बदले जैन को कमिशन मिली।
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