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अब फिल्मों में दिखेगी पूर्वी दिल्ली की खूबसूरती, नगर निगम ने दी फिल्म शूटिंग की नीति की मंजूरी

अब यमुनापार में भी फिल्मों की शूटिंग होगी। इसके लिए पूर्वी नगर निगम ने फिल्म शूटिंग की नीति तैयार की है। इसे महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने अग्रिम मंजूरी दे दी है। पूर्वी दिल्ली की खूबसूरती को लोगों के बीच पहुंचाने का एक मंच भी मिल जाएगा।

By Mangal YadavEdited By: Updated: Fri, 24 Sep 2021 09:52 AM (IST)
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यमुनापार में भी होगी अब फिल्मों की शूटिंग
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। अब यमुनापार में भी फिल्मों की शूटिंग होगी। इसके लिए पूर्वी नगर निगम ने फिल्म शूटिंग की नीति तैयार की है। इसे महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने अग्रिम मंजूरी दे दी है। इससे निगम को राजस्व का नया स्नोत मिलने की संभावना है। साथ ही पूर्वी दिल्ली की खूबसूरती को लोगों के बीच पहुंचाने का एक मंच भी मिल जाएगा। इसे लेकर निगम के अधिकारी काफी आशान्वित हैं।

बता दें कि इज आफ ड्राइंग बिजनेस (कारोबार करने में आसानी) के तहत इससे संबंधित सभी एजेंसियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया गया है। नोडल एजेंसी दिल्ली पर्यटन व परिवहन विकास निगम को बनाया गया है। इसमें विभिन्न एजेंसियां मसलन यातयात पुलिस, नगर निकाय, डीएमआरसी, रेलवे आदि शामिल हैं। इसी के तहत पूर्वी निगम ने यह नीति तैयार की है।

इस नीति के तहत पूर्वी निगम क्षेत्र में कहीं भी शूटिंग के लिए पंजीकरण शुल्क देना होगा। इसके अलावा प्रतिदिन के हिसाब से शुल्क देना पड़ेगा। स्थायी समिति अध्यक्ष बीर सिंह पंवार ने बताया कि पहले पूर्वी निगम के अधिकार क्षेत्र में फिल्म शूटिंग की अनुमति देने की कोई नीति नहीं थी।

नई नीति से राजस्व का बढ़िया स्नोत तो उत्पन्न होगा ही। साथ ही फिल्म, धारावाहिक, वेब सीरीज आदि के माध्यम से पूर्वी निगम के अच्छे स्थानों को जनता के सामने लाने का अवसर भी मिलेगा। निगमायुक्त विकास आनंद ने बताया कि पूर्वी निगम के अधिकार क्षेत्र में शूटिंग के लिए संरक्षित स्मारकों सहित सभी इमारतों और खुले क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत एएसआइ, पूर्वी निगम के संरक्षित भवन, फार्म हाउस, माल, अस्पताल, थिएटर जैसी निजी संपत्तियों को भी शामिल किया गया है।

उन्होंने बताया के फिल्म शूटिंग के लिए आवदेक सभी नियमों का पालन और शूटिंग के बाद साइट पर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। यदि शूटिंग के दौरान पूर्वी निगम की संपत्तियों को किसी भी प्रकार की क्षति हुई तो इसके लिए आवेदक जिम्मेदार होगा और इसकी भरपाई जमानत राशि से की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी पार्टी/संगठन के स्थान (स्थानों) की बुकिंग को अस्वीकार एवं रद करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।

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