फ्लैट का आवंटन रद करने पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : द्वारका में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में फ्लैट आवंटन रद करने पर हाइ
By JagranEdited By: Updated: Mon, 28 May 2018 11:42 PM (IST)
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : द्वारका में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में फ्लैट आवंटन रद करने पर हाई कोर्ट ने 6 जुलाई तक रोक लगा दी। लोगों ने बुकिंग कराने के बाद फ्लैट में कब्जा लेने से यह कहते हुए इन्कार कर दिया है कि प्रोजेक्ट में बेसिक सुविधाएं भी नहीं हैं।
याचिका के अनुसार हाउसिंग परियोजना दक्षिण पश्चिम दिल्ली में द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास में स्थित है। इस मामले में खरीदारों की तरफ से उपस्थित हुई अधिवक्ता सनम सिद्दकी ने कहा कि खरीदारों को फ्लैट में जाने को मजबूर किया जा रहा है जबकि अभी तक यह भी नहीं मालूम की डेवलपर को रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है या नहीं। इस मामले में हाई कोर्ट ने फरवरी में दक्षिण दिल्ली नगर निगम, रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा), उमंग रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड और उप्पल हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया था। याचिका में दावा किया गया है कि जिन खरीदारों ने अपने घर पर कब्जा ले लिया है, वे बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का सामना कर रहे हैं। 2014 में डिलीवरी का वादा किया गया था, लेकिन खरीदारों को अब तक डिलीवरी नहीं मिली है।आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।