प्रो. जौहरी को न दिया जाए किसी भी हॉस्टल का प्रभार : हाई कोर्ट
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के प्रोफेसर अतुल कुमार जौहरी के किसी भी लैब में प्रवेश पर रोक लगा दी है।
By JagranEdited By: Updated: Tue, 29 May 2018 09:39 PM (IST)
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के प्रोफेसर अतुल कुमार जौहरी के खिलाफ छात्राओं से यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आठ मामलों को लेकर चल रही सुनवाई पर हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि प्रो. जौहरी को किसी भी हॉस्टल का प्रभार न दिया जाए। न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने आंतरिक शिकायत समिति (आइसीसी) को निर्देश दिया कि वह मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट उपकुलपति को सौंपे और तीन सप्ताह में एक रिपोर्ट कोर्ट में भी पेश करे। प्रो. जौहरी को निलंबित करने को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पिछली तारीख पर कोर्ट ने जेएनयू प्रशासन को फटकार लगाई थी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी (एफएफसी) ने रिपोर्ट में कोई टिप्पणी नहीं की थी। एफएफसी ने पीड़ित छात्राओं से बातचीत तक नहीं की थी। जेएनयू प्रशासन की तरफ से बताया गया था कि छात्राओं की सुरक्षा मामलों की जांच आंतरिक शिकायत समिति करती है। इसके बाद कोर्ट ने आइसीसी को एफआइआर व अन्य रिकॉर्ड पर विचार करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने प्रो. जौहरी पर रोक लगाए जाने के बावजूद लैब नंबर 409 में जाने पर नाराजगी जताई थी। प्रो. जौहरी के वकील का कहना है कि उनके मुवक्किल को कुछ छात्राओं द्वारा निशाना बनाया जा रहा है।
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