यूनाइटेड अगेंस्ट हेट संगठन के सदस्य खालिद सैफी को मिली जमानत
दिल्ली दंगे में गिरफ्तार यूनाइटेड अगेंस्ट हेट संगठन के सदस्य खालिद सैफी को कड़कड़डूमा कोर्ट ने बुधवार को जमानत दे दी। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर कई सवाल भी उठाए हैं।
By JagranEdited By: Updated: Wed, 04 Nov 2020 09:57 PM (IST)
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली :
दिल्ली दंगे में गिरफ्तार यूनाइटेड अगेंस्ट हेट संगठन के सदस्य खालिद सैफी को कड़कड़डूमा कोर्ट ने बुधवार को जमानत दे दी। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर कई सवाल भी उठाए हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने कहा कि कोर्ट यह नहीं समझ पा रही केवल एक गवाह के बयान के आधार पर कैसे साजिश रचने के दावे का अनुमान लगाया जा सकता है। गवाह ने इतना ही कहा है कि सैफी ने कथित तौर पर शाहीन बाग में आठ जनवरी को दंगे के मुख्य आरोपित आप के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन और उमर खालिद से मुलाकात की थी। लेकिन यह मुलाकात किस विषय को लेकर हुई, इसमें क्या चर्चा हुई किसी को कुछ नहीं पता। गवाह का कहना है उसने ताहिर हुसैन को एक इमारत में जाते हुए देखा था और उसके बाद खालिद और उमर भी उसी इमारत में दाखिल हुए थे। कोर्ट ने यह भी कहा खालिद के खिलाफ न कोई सीसीसीटी फुटेज है और न ही दूसरे साक्ष्य, इस परिस्थिति में आरोपित को और ज्यादा दिनों तक जेल में नहीं रखा जा सकता।
कोर्ट ने पुलिस की खिंचाई करते हुए कहा कि खालिद सैफी ही ताहिर हुसैन को बैठक में ले गया था तब सैफी को भी ताहिर हुसैन की तरह अन्य दस मामलों में सह-आरोपित बनाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
बता दें खालिद सैफी को खजूरी खास इलाके में दंगे की साजिश के आरोप में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया हुआ है ।
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