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अब पुरानी दरों पर ही जमा करा सकेंगे संपत्ति कर

पूर्वी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को निगम से बड़ी राहत मिली है। निगम के नेताओं द्वारा पिछले साल से किया जा रहा प्रयास अब सही दिशा में आगे बढ़ा है। अब अधिकतर लोगों को पुरानी दर पर ही संपत्ति कर चुकाना होगा। पिछले साल पुरानी दर पर

By JagranEdited By: Updated: Mon, 02 Jul 2018 08:17 PM (IST)
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अब पुरानी दरों पर ही जमा करा सकेंगे संपत्ति कर

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली : पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने लोगों को बड़ी राहत दी है। अब वे पुरानी पुरानी दरों पर ही संपत्ति कर जमा करा सकेंगे। साथ ही पिछले साल पुरानी दर पर कर जमा कराने वालों से भी नई दर के हिसाब से कर नहीं लिया जाएगा। हालांकि, स्कूल, कॉलेज, होटल, अस्पताल और संस्थान इस छूट के दायरे में नहीं हैं। उन्हें नई दर के हिसाब से ही कर देना होगा, जबकि औद्योगिक क्षेत्र के कर में मामूली वृद्धि की गई है। पूर्वी निगम ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में पहले प्रथम मूल्यांकन समिति (एमवीसी-1)की सिफारिशों के आधार पर संपत्ति कर की वसूली हो रही थी, लेकिन वर्ष 2016-17 से एमवीसी-3 लागू हो गई और विभिन्न कॉलोनियों, औद्योगिक क्षेत्रों के साथ दुकानों की साइज के अनुसार उनकी श्रेणी में बदलाव हो गया। इससे संपत्ति कर में दो गुना से लेकर 16 गुना तक वृद्धि हो गई थी। चूंकि सदन द्वारा एक ही वर्ष के लिए छूट दी जा सकती है, इसलिए 2017-18 में भी सदन ने छूट का प्रस्ताव पारित किया, लेकिन आयुक्त ने अधिसूचना जारी करने के बजाए फाइल को उपराज्यपाल के पास भेज दिया पर निर्णय नहीं हो सका।

अंत में गत फरवरी-मार्च में सदन के हस्तक्षेप के बाद लोगों से पुराने दर पर संपत्ति कर लिया गया, लेकिन मार्च बीतते ही लोगों के पास नोटिस आने लगे कि वे एमवीसी-3 के अनुसार बाकी रकम जमा करवाएं। इसी बीच सदन ने छूट देने के लिए फिर से प्रस्ताव पास किया और निगम के नेताओं द्वारा दबाव बनाने के बाद अधिसूचना भी जारी कर दी गई। यह अधिसूचना पिछले वर्ष के लिए भी है। इससे अब लोगों को नई दर से पिछले वर्ष का कर देने से राहत मिल गई। मालूम हो कि एमवीसी-3 की सिफारिश सिर्फ पूर्वी निगम क्षेत्र में ही लागू थी। दो-तीन दिन बाद ऑनलाइन जमा कर सकते हैं कर

महापौर बिपिन बिहारी ¨सह, उप महापौर किरण वैद्य और नेता सदन निर्मल जैन ने प्रेस वार्ता कर अधिसूचना पर प्रकाश डाला। महापौर ने कहा कि निगम के डाटा में बदलाव किया जा रहा है। दो-तीन दिन बाद लोग ऑनलाइन कर जमा कर सकते हैं। सभी रिहायशी, व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों की श्रेणियां पूर्ववत रहेंगी। वहीं, नेता सदन निर्मल जैन ने कहा कि जो उद्यमी पहले 27 हजार कर दे रहे थे, उनका कर एमवीसी-3 में एक लाख रुपये हो गया था, लेकिन अब इसे 36 हजार रुपये कर दिया गया है। यानी मामूली वृद्धि की गई है। सभी स्कूलों को देना होगा एक समान कर

यह अधिसूचना सिर्फ तीन क्षेत्रों के लिए है। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, होटल आदि संस्थानों के टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सबसे ज्यादा ¨चता स्कूलों को लेकर जताई जा रही है। एमवीसी-3 में सभी स्कूलों को एक जैसा मान लिया गया है। इस वजह से स्थायी समिति के चेयरमैन सत्यपाल ¨सह नाराज भी बताए जा रहे हैं। प्रेस वार्ता में उन्हें भी आना था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। संपत्ति कर में छूट का 31 जुलाई तक उठाइए लाभ

संपत्ति कर जमा करवाने वालों को मिलने वाली छूट की अवधि अब 31 जुलाई कर दी गई है। पहले 15 फीसद छूट का लाभ उठाने की अंतिम तारीख 30 जून थी, लेकिन संपत्ति कर में छूट देने के फैसले में हुई देरी की वजह से इस अवधि में भी वृद्धि की गई है। निगम द्वारा महिलाओं व बुजुर्गों को नियमित छूट के अलावा अतिरिक्त 15 फीसद की छूट भी दी जाती है। यानी 31 जुलाई तक संपत्ति कर जमा कराने पर उन्हें 30 फीसद छूट का लाभ मिलेगा।

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