Restrictions in Delhi: पैराग्लाइडिंग, भारी वाहन, सड़क मार्ग... दिल्ली में कई तरह के प्रतिबंध, 15 अगस्त को लेकर पढ़ें पुलिस की एडवाइजरी
Restrictions in Delhi दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह पर सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस बहुत गंभीर रहती है। इसी को देखते हुए इस साल की तरह इस बार भी कई वस्तुओं पर बैन लगाया है। साथ ही ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया है। एडवाइजरी में आसमान में उड़ने वाली वस्तुओं पर रोक लगाई है। साथ ही लाल किला के आसपास रोड पर यातायात प्रतिबंध लगाया गया है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस से पहले यातायात एडवाइजरी (Delhi Traffic Advisory) जारी की है, जिसमें मुख्य समारोह में आमंत्रित लोगों की सुविधा और सुरक्षा कारणों से बृहस्पतिवार को लाल किला क्षेत्र के आसपास आवाजाही पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं।
एडवाइजरी में पैरा-ग्लाइडर, हाट एयर बैलून और छोटे आकार के पावर्ड एयरक्राफ्ट जैसे उप-पारंपरिक आसमान में उड़ने वाली चीजों पर एक अगस्त को लगाए गए प्रतिबंध को भी दोहराया है।
ये मार्ग रहेंगे बंद
एडवाइजरी में कहा गया है कि नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राज मार्ग, एस्प्लेनेड रोड और नेताजी सुभाष मार्ग से जुड़े लिंक रोड, राजघाट से आईएसबीटी तक रिंग रोड और आईएसबीटी से आईपी फ्लाईओवर तक आउटर रिंग रोड 14 अगस्त को आम यातायात के लिए बंद रहेंगे।
इन मार्गों पर जाने से बचें
स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए बिना पार्किंग लेबल वाले वाहनों को सी-हेक्सागन, इंडिया गेट, कोपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, सिकंदरा रोड, डब्ल्यू प्वाइंट, ए प्वाइंट तिलक मार्ग, मथुरा रोड, बीएसजेड मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग, जेएल नेहरू मार्ग, निजामुद्दीन खट्टा और आईएसबीटी कश्मीरी गेट के बीच रिंग रोड और निजामुद्दीन खट्टा से सलीमगढ़ बाईपास होते हुए आईएसबीटी कश्मीरी गेट तक आउटर रिंग रोड से बचने को कहा गया है।
लाल किले में आने वालों को दी सलाह
एडवाइजरी में आम जनता को सलाह दी गई है कि वे कैमरा, दूरबीन, रिमोट कंट्रोल वाली कार की चाबियां, छाता, हैंडबैग, ब्रीफकेस, ट्रांजिस्टर, सिगरेट लाइटर, टिफिन बॉक्स, पानी की बोतलें, लंच बॉक्स आदि न लाएं।
इसमें लोगों से किसी भी संदिग्ध वस्तु को न छूने और ऐसी किसी भी वस्तु की मौजूदगी की तुरंत नजदीकी पुलिसकर्मी को सूचना देने को कहा गया है।
आसमान में उड़ने वाले सभी तरह के यंत्र पर प्रतिबंध
पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग ग्लाइडर, यूएवी, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से संचालित एयरक्राफ्ट, हाट एयर बैलून, छोटे आकार के पावर्ड एयरक्राफ्ट, क्वाडकाप्टर या एयरक्राफ्ट से पैरा जंपिंग आदि जैसे उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों की उड़ान बृहस्पतिवार तक दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में प्रतिबंधित रहेंगी।
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मालवाहक वाहनों पर बैन
बुधवार रात 12 बजे से बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे तक निजामुद्दीन खट्टा और वजीराबाद ब्रिज के बीच मालवाहक वाहनों को अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही बुधवार रात 12 बजे से गुरुवार सुबह 11 बजे तक महाराणा प्रताप आईएसबीटी और सराय काले खां आईएसबीटी के बीच अंतरराज्यीय बसों को भी अनुमति नहीं दी जाएगी।