Move to Jagran APP

गली में खड़ा कर रखा है 15 साल पुराना डीजल वाहन तो पढ़ ले ये खबर, परिवहन विभाग ने जारी की थी अधिसूचना, होने जा रहा एक्शन

विभाग की टीमें ऐसे वाहनों को गली मोहल्ले में भी खड़े मिलने पर जब्त कर लेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2018 को राष्ट्रीय राजधानी में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के चलने पर भी रोक लगा दी थी।

By Vinay Kumar TiwariEdited By: Updated: Sun, 26 Sep 2021 05:08 PM (IST)
Hero Image
सार्वजनिक सड़क पर भी पार्क नहीं किए जा सकते पुराने वाहन
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। यदि आपके पास 15 साल पुराना डीजल वाहन है तो समय आ गया है कि आप इसे हटा दें। परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों को जब्त करने और उन्हें स्क्रैप कराने की योजना बनाई है। इसके लिए अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत विभाग की टीमें ऐसे वाहनों को गली मोहल्ले में भी खड़े मिलने पर जब्त कर लेंगी। बताया जा रहा है कि ऐसे वाहनों की संख्या डेढ़ लाख के करीब हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2018 को राष्ट्रीय राजधानी में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के चलने पर भी रोक लगा दी थी।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का 2014 का एक आदेश 15 साल से पुराने वाहनों को चलने की अनुमति नहीं देता है। विभाग की योजना के अनुसार पहले चरण में विभाग की प्रवर्तन टीमें 15 साल से अधिक पुराने डीजल से चलने वाले वाहनों को स्क्रैप करने के लिए जब्त कर लेंगी।दिल्ली के परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा ने बताया कि वाहनों की स्थिति पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए विभाग कई सार्वजनिक नोटिस जारी कर चुका है।

डीजल वाहन जो 10 साल से अधिक पुराने हैं और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन नहीं चल सकते हैं और विभाग द्वारा अधिसूचित योजना (मोटर वाहनों के स्क्रैपिंग के लिए दिशानिर्देश) के अनुसार, उन्हें सार्वजनिक सड़क पर भी पार्क नहीं किया जा सकता है।

पर्यावरणीय पहलू पर विभाग गंभीर कुंद्रा ने कहा कि अभियान के पीछे का विचार दमनकारी उपाय करना नहीं है, बल्कि ऐसे वाहनों के मालिकों को संदेश भेजना है। उन्होंने कहा कि हम पर्यावरणीय पहलू के बारे में गंभीर हैं और हम जानते हैं कि सबसे अधिक प्रदूषण करने वाले डीजल वाहन हैं। इसलिए पहली बार में हम 15 साल से अधिक पुराने और सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले डीजल वाहनों पर कार्रवाई करेंगे।

ये भी पढ़ें- दिल्ली की सड़कों पर बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के चला रहे वाहन तो हो जाएं सावधान, परिवहन विभाग करेगा ये कार्रवाई

ये भी पढ़ें- जानिए सुरक्षा में किन कमियों की वजह से रोहिणी कोर्ट के रूम नंबर 207 तक पहुंच गए थे दोनों हमलावर, दिया वारदात को अंजाम

ये भी पढ़ें- पढ़िए कुमार विश्वास क्यों बोले किसी के शव पर पत्रकारिता (तथाकथित) पहली बार नहीं कूदी है

ये भी पढ़ें- दिल्ली के 77 कारिडोर की सड़कों पर किया जाएगा ये परिवर्तन, वाहनों की रफ्तार थमने से मिलेगी राहत

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।