गली में खड़ा कर रखा है 15 साल पुराना डीजल वाहन तो पढ़ ले ये खबर, परिवहन विभाग ने जारी की थी अधिसूचना, होने जा रहा एक्शन
विभाग की टीमें ऐसे वाहनों को गली मोहल्ले में भी खड़े मिलने पर जब्त कर लेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2018 को राष्ट्रीय राजधानी में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के चलने पर भी रोक लगा दी थी।
By Vinay Kumar TiwariEdited By: Updated: Sun, 26 Sep 2021 05:08 PM (IST)
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। यदि आपके पास 15 साल पुराना डीजल वाहन है तो समय आ गया है कि आप इसे हटा दें। परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों को जब्त करने और उन्हें स्क्रैप कराने की योजना बनाई है। इसके लिए अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत विभाग की टीमें ऐसे वाहनों को गली मोहल्ले में भी खड़े मिलने पर जब्त कर लेंगी। बताया जा रहा है कि ऐसे वाहनों की संख्या डेढ़ लाख के करीब हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2018 को राष्ट्रीय राजधानी में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के चलने पर भी रोक लगा दी थी।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का 2014 का एक आदेश 15 साल से पुराने वाहनों को चलने की अनुमति नहीं देता है। विभाग की योजना के अनुसार पहले चरण में विभाग की प्रवर्तन टीमें 15 साल से अधिक पुराने डीजल से चलने वाले वाहनों को स्क्रैप करने के लिए जब्त कर लेंगी।दिल्ली के परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा ने बताया कि वाहनों की स्थिति पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए विभाग कई सार्वजनिक नोटिस जारी कर चुका है।
डीजल वाहन जो 10 साल से अधिक पुराने हैं और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन नहीं चल सकते हैं और विभाग द्वारा अधिसूचित योजना (मोटर वाहनों के स्क्रैपिंग के लिए दिशानिर्देश) के अनुसार, उन्हें सार्वजनिक सड़क पर भी पार्क नहीं किया जा सकता है।
पर्यावरणीय पहलू पर विभाग गंभीर कुंद्रा ने कहा कि अभियान के पीछे का विचार दमनकारी उपाय करना नहीं है, बल्कि ऐसे वाहनों के मालिकों को संदेश भेजना है। उन्होंने कहा कि हम पर्यावरणीय पहलू के बारे में गंभीर हैं और हम जानते हैं कि सबसे अधिक प्रदूषण करने वाले डीजल वाहन हैं। इसलिए पहली बार में हम 15 साल से अधिक पुराने और सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले डीजल वाहनों पर कार्रवाई करेंगे।
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