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26 महीने में 1530 एकड़ बाढ़ क्षेत्र पर दोबारा कब्जा, DDA ने अपनी रिपोर्ट में बताया

यमुना बाढ़ क्षेत्र में अतिक्रमण और अवैध निर्माण को लेकर डीडीए ने एनजीटी को एक रिपोर्ट दी है। जिसमें उसने बताया है कि मई 2022 से जुलाई 2024 के बीच बीते 26 महीने में बाढ़ क्षेत्र में 1530 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाकर दोबारा कब्जा किया गया। DDA ने कहा कि अनुरोध के बाद हाईकोर्ट ने 44 मामलों को क्लब किया था और जिसमें 18 फैसले उसके हक में आए।

By Vineet Tripathi Edited By: Monu Kumar Jha Updated: Thu, 19 Sep 2024 09:30 AM (IST)
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26 महीने में 1530 एकड़ बाढ़ क्षेत्र पर दोबारा किया गया कब्जा-DDA

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। यमुना बाढ़ क्षेत्र में अतिक्रमण और अवैध निर्माण के कारण दिल्ली में आने वाली बाढ़ से जुड़े मुद्​दे पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में रिपोर्ट दाखिल की है। डीडीए ने एनजीटी में कहा है कि यमुना बाढ़ क्षेत्र से अतिक्रमण व अवैध निर्माण को हटाने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है।

डीडीए (DDA) ने कहा कि मई 2022 से जुलाई 2024 के बीच बीते 26 महीने में बाढ़ क्षेत्र में 1530 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाकर दोबारा कब्जा किया गया है। यह भी कहा कि उच्चस्तरीय कमेटी के निर्देश के तहत दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष यमुना बाढ़ क्षेत्र की भूमि से संबंधित सभी मामलों को क्लब करने का अनुरोध किया गया था।

अनुरोध के बाद हाई कोर्ट ने 44 मामलों को क्लब किया था और इसमें से 18 मामले में उसके हक में निर्णय हुआ है। डीडीए ने यह भी बताया कि इसके अलावा अतिक्रमण व अवैध निर्माण पर कार्रवाई के लिए उच्चस्तरीय कमेटी द्वारा निर्देश भी दिए गए हैं।

जिस पर कार्रवाई की जा रही है। एनजीटी ने बीते दिनों यमुना बाढ़ क्षेत्र में अतिक्रमण के कारण दिल्ली में बार-बार बाढ़ आने के संबंध में एक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का संज्ञान लेकर जनहित याचिका शुरू की थी।

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