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2G Spectrum Case: टूजी घोटाला मामले में 28 अगस्त से हर दिन सुनवाई करेगा हाईकोर्ट, CBI और ED ने की थी अपील

2जी घोटाला मामले में निचली अदालत के निर्णय को चुनौती देने वाली सीबीआई (CBI) और ईडी (ED) की अपील याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट 28 अगस्त से दिन-प्रतिदिन सुनवाई करेगा। पटियाला हाउस कोर्ट ने 2जी घोटाला मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा व्यापारिक संस्थाओं और अन्य को बरी कर दिया था। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने कहा कि अपीलों पर 28 अगस्त से दैनिक आधार पर सुनवाई होगी।

By Jagran NewsEdited By: GeetarjunUpdated: Thu, 10 Aug 2023 08:19 PM (IST)
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टूजी घोटाला मामले में 28 अगस्त से हर दिन सुनवाई करेगा हाईकोर्ट, CBI और ED ने की थी अपील
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। 2जी घोटाला मामले में निचली अदालत के निर्णय को चुनौती देने वाली सीबीआई (CBI) और ईडी (ED) की अपील याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट 28 अगस्त से दिन-प्रतिदिन सुनवाई करेगा। पटियाला हाउस कोर्ट ने 2जी घोटाला मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, व्यापारिक संस्थाओं और अन्य को बरी कर दिया था। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने कहा कि अपीलों पर 28 अगस्त से दैनिक आधार पर सुनवाई शुरू करेगा।

सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच एजेंसियों के एक अधिवक्ता द्वारा किए गए स्थगन के अनुरोध पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि मामले को दो सप्ताह के बाद सूचीबद्ध किया जाए। अदालत ने कहा हम इस तरह से तारीखें देना जारी नहीं रख सकते।

19 मार्च, 2018 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सभी आरोपियों को बरी करने के पहले ईडी ने पटियाला हाउस के विशेष अदालत के दिसंबर 2017 के आदेश को चुनौती दी और फिर एक दिन बाद सीबीआई ने भी आरोपियों को बरी करने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी।

सुनवाई लटकी नहीं रह सकती

अपील पर बहस के लिए सीबीआई के विशेष अधिवक्ता की नियुक्ति की प्रतीक्षा करने के लिए बृहस्पतिवार को अदालत से मामले की सुनवाई सितंबर माह के अंत तक के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया गया था। इस पर अदालत ने कहा कि मामले की सुनवाई इस तरह से लटकी नहीं रह सकती है।

संपत्तियों की कुर्की रद करने की मांग

ए राजा के निजी सचिव रहे आर के चंदोलिया समेत कुछ अन्य लोगों की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता विजय अग्रवाल ने अदालत से दो निजी कंपनियों के एक आवेदन पर विचार करने का आग्रह किया। इसमें उनके बरी होने के बाद उनकी संपत्तियों की कुर्की को रद करने की मांग की गई थी।

इसके जवाब में अदालत ने कहा कि वह पहले अपील की अनुमति पर सुनवाई करेगी। इस मामले में इससे पहले सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति ब्रिजेश सेठी 30 नवंबर, 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे। पटियाला हाउस की विशेष अदालत ने 21 दिसंबर, 2017 को मुख्य आरोपित ए राजा और डीएमके सांसद कनिमोई समेत अन्य आरोपितों को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा।

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