दिल्ली के 5 लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द, इनके पास बचे हैं सिर्फ तीन ही विकल्प; वरना किए जाएंगे जब्त
दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण के खिलाफ अभियान तेज करते हुए 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल के पांच लाख और वाहनों के पंजीकरण को रद्द कर दिया है। अब इन वाहनों के मालिकों के पास सिर्फ तीन ही विकल्प हैं - दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट या स्क्रैप। इनमें से कोई भी विकल्प नहीं चुनने पर वाहन जब्त किए जाएंगे।
वीके शुक्ला, नई दिल्ली। वायु प्रदूूषण के खिलाफ अभियान तेज करते हुए दिल्ली सरकार ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल के पांच लाख और वाहनों के पंजीकरण को रद्द कर दिया है। इन्हें मिलाकर अब तक ऐसे वाहनों की संख्या 59 लाख के पार पहुंच चुकी है। ऐसे वाहन अब किसी भी सूरत में दिल्ली में नहीं चल पाएंगे। इससे पहले 2021 में वाहनों का पंजीकरण रद्द किया गया था, उस समय इनकी कुल संख्या 54 लाख थी। अब दिल्ली की सड़कों पर 82 लाख वाहन ही चलने लायक हैं।
सरकार ने उम्र पूरी कर चुके वाहनों को लेकर तीन विकल्प दिए हुए हैं। ऐसे वाहन मालिक परिवहन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेकर अपने वाहन को अन्य राज्यों में पंजीकृत करा लें, इन वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलवा लें या फिर इन्हें स्क्रैप (समाप्त) करा लें। सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि उम्र की सीमा पूरी होने से पहले ही लोग अपने वाहन को दूसरे राज्य में पंजीकृत करा लें, क्योंकि उम्र पूरी हाेने के बाद ऐसे किसी भी वाहन के सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं हैं।
उम्र पूरी हो चुके वाहन होंगे जब्त
सड़क पर वाहन चलते हुए मिलने पर जब्त कर लिया जाएगा। परिवहन विभाग ने साफ किया है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) का आदेश है कि वाहन को दूसरे राज्य के जिस शहर के लिए एनओसी मांगी जाएगी, उस शहर के मोटर लाइसेंसिंग अधिकारी (एमएलओ) से सहमति पत्र वाहन मालिक को लेना होगा। उसके बाद ही दिल्ली परिवहन विभाग उस वाहन के लिए एनओसी देगा।अधिकतर वाहन अन्य राज्यों में पंजीकृत
परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि जिन वाहनों का पंजीकरण रद्द्द किया गया है, इनमें से अधिकतर काे लोगों ने दूसरे राज्यों में पंजीकृत करा लिया है या फिर उन्हें समाप्त करा दिया है। अब बहुत कम वाहन ही दिल्ली में बचे होंगे। अधिकारी ने कहा कि ऐसे वाहन सड़कों पर चलते हुए पाए जाते हैं ताे उन्हें जब्त किया जाएगा।
विभाग ने दिसंबर 2014 को आदेश जारी किया
बता दें कि परिवहन विभाग ने इस बारे में दिसंबर 2014 को आदेश जारी किया था। जिसमें कहा गया था कि एनजीटी ने जुलाई 2016 में दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के पंजीकरण और चलने पर प्रतिबंध से संबंधित निर्देश जारी किए थे।इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी 29 अक्तूबर 2018 को दिल्ली में परिवहन विभाग ने कहा कि अब दिल्ली में 10 साल से पुराना कोई डीजल वाहन व 15 साल से पुराना कोई पेट्रोल वाहन नहीं चल सकेगा। प्रत्येक दिन जो भी वाहन अपना समय पूरे करते जाएंगे, उनका पंजीकरण निरस्त होता जाएगा।
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- 39 लाख दो पहिया वाहन
- 18 लाख चार पहिया वाहन
- 60 हजार हल्के माल ढोने वाले व यात्री वाहन
- 1. 41 लाख अन्य वाहन