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केंद्र ने AAP को अलॉट किया नया दफ्तर, सौरभ भारद्वाज बोले- सड़क पर धकेलने की थी साजिश

केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी को रविशंकर शुक्ला लेन में नया दफ्तर अलॉट कर दिया है। इसके साथ ही पार्टी को दिल्ली में नया ठिकाना मिल गया है। इससे पहले पार्टी का दफ्तर राऊज एवेन्यू कोर्ट को आवंटित जमीन पर चल रहा था। इस पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है।

By Agency Edited By: Sonu Suman Updated: Thu, 25 Jul 2024 03:06 PM (IST)
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केंद्र सरकार द्वारा नया दफ्तर अलॉट किए जाने पर आई आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज की प्रतिक्रिया।

एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी (आप) को नया दफ्तर अलॉट कर दिया है। बंगला नंबर 1, रविशंकर शुक्ला लेन, नई दिल्ली अब आम आदमी पार्टी मुख्यालय का नया पता होगा। वहीं दफ्तर अलॉट होने के बाद दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान सामने आया है।

सौरभ भारद्वाज ने कहा, "आम आदमी पार्टी को उसके कार्यालय से बेदखल करने और सड़कों पर धकेलने की कोशिश की जा रही थी। बीजेपी चाहती थी आप को कुचल दिया जाए और खत्म कर दिया जाए। राजनीति में यह एक सामान्य शिष्टाचार है कि एक पार्टी को कार्यालय आवंटित किया जाना चाहिए।"

'हटाए जाने से पहले दफ्तर आवंटित करना चाहिए था'

सौरभ भारद्वाज ने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें इसके लिए भी न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। हम इस बात का स्वागत करते हैं कि न्यायालय के बार-बार निर्देश देने के बाद केंद्र को आप को एक कार्यालय आवंटित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और उन्हें हमें हटाए जाने से पहले ही कार्यालय आवंटित करना चाहिए था।"

Delhi Minister and AAP leader Saurabh Bharadwaj says, "...Attempts were being made to oust AAP from its office and push it onto… pic.twitter.com/Tqk5UA6hYD— ANI (@ANI) July 25, 2024

छह हफ्ते के भीतर दफ्तर अलॉट करने का था आदेश

बता दें कि जून में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि आम आदमी पार्टी को अपने कार्यालय के निर्माण के लिए स्थायी भूमि आवंटित होने तक सामान्य पूल से आवास इकाई का उपयोग करने का अधिकार है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को छह सप्ताह के भीतर आप के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने AAP को दफ्तर को हटाने को कहा था

बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 14 फरवरी को राऊज एवेन्यू स्थित आप को अपने दफ्तर हटाने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा राऊज एवेन्यू कोर्ट को आवंटित जमीन पर अपना दफ्तर बनाया है। कोर्ट ने कहा था कि किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यहां पहले दिल्ली के परिवहन मंत्री का आवास था। 

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