Delhi Politics: निगम चुनाव को लेकर AAP और BJP के बीच टकराव; अब सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला
दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने-सामने हैं। आप का आरोप है कि भाजपा ने गलत तरीके से चुनाव कराए हैं जबकि भाजपा का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया एमसीडी एक्ट के नियमानुसार पूरी हुई है। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमिटी के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मेयर ने स्टैंडिंग कमिटी के आखिरी चुनाव को अवैध बताया है। आप ने उपराज्यपाल और भाजपा पर नियम कानून को ताक पर रखकर चुनाव कराए जाने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था।
दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है कि भाजपा नगर निगम में गलत तरीके से दखलंदाजी कर रही है। यहां तक कि भाजपा की ओर से नगर निगम में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को गलत तरीके से नगर निगम में स्थायी समिति के सदस्य के लिए चुनाव कराए गए हैं।
निगम में स्थायी समिति के एक सदस्य पद के लिए कराया गया चुनाव गैर संवैधानिक है। इससे पहले, आप के वरिष्ठ नेता दिलीप पांडेय ने भी प्रेसवार्ता कर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने नगर निगम को कंगाल बना दिया है, जनता भाजपा को बर्दाश्त नही करेगी। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि शुक्रवार को कराया गया चुनाव स्थायी समिति के सदस्य का चुनाव दिल्ली म्यूनिसिपल एक्ट 1957 का उल्लंघन है।
IAS को पीठासीन अधिकारी बनाने पर बवाल
सीएम ने कहा कि नियमों के तहत स्थायी समिति के सदस्य के चुनाव की तारीख और स्थान महापौर ही तय कर सकती हैं और वही पीठासीन अधिकारी होंगी, लेकिन लोकतंत्र, संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए उपराज्यपाल के निर्देश पर एमसीडी आयुक्त से एक आईएएस अधिकारी को पीठासीन अधिकारी बनाकर चुनाव करवाया।मुख्यमंत्री आतिशी ने भाजपा को आगाह किया कि लोकतंत्र की हत्या करना बंद करें और भाजपा चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश न करे, हिम्मत है तो चुनाव में आम आदमी पार्टी का सामना करें। उन्होंने कहा कि दिल्ली के नगर निगम को चलाने के लिए भारत के संसद ने दिल्ली नगर निगम एक्ट 1957 पारित किया हुआ है। इसके तहत एमसीडी को चलाने के लिए कई कानून और नियम बने हुए है।
इसमें सबसे महत्वपूर्ण “दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ़ बिजनेस रेगुलेशन 1958” है। जिसका रेगुलेशन 51 जो स्थायी समिति के चुनाव से संबंधित है। इसके अनुसार स्थाई समिति के सदस्यों का चुनाव कारपोरेशन की बैठक में होगा। उन्होंने कहा कि डीएमसी एक्ट का सेक्शन 76 भी स्पष्ट शब्दों के कहता है कि जब भी नगर निगम की बैठक होगी, तो उसकी अध्यक्षता महापौर करेंगी और उनकी अनुपस्थित में डिप्टी मेयर अध्यक्षता करेंगे।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।