आप नेता दुर्गेश पाठक को मिली नियमित जमानत, केजरीवाल की हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ाई
राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबाआइ अदालत ने आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में अदालत ने आप नेता दुर्गेश पाठक को नियमित जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने मामले में आरोपित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी 25 सितंबर तक बढ़ा दी। दोनों आरोपित अदालत की ओर से जारी पेशी के वारंट के अनुपालन में अदालत के समक्ष पेश हुए थे।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबाआइ अदालत ने आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में अदालत ने आप नेता दुर्गेश पाठक को नियमित जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने मामले में आरोपित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी 25 सितंबर तक बढ़ा दी। दोनों आरोपित अदालत की ओर से जारी पेशी के वारंट के अनुपालन में अदालत के समक्ष पेश हुए थे।
केजरीवाल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। न्यायाधीश ने तीन सितंबर को अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक और अन्य के खिलाफ दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए कहा था कि आरोपित के खिलाफ मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सुबूत हैं।सीबीआइ ने कुछ सप्ताह पहले अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक, विनोद चौहान, आशीष माथुर और सरथ रेड्डी के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था। सीबीआइ ने बीते माह अदालत को सूचित किया था कि उसने मामले में केजरीवाल और दुर्गेश पाठक पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त कर ली है।
सीबीआइ ने दावा किया कि आबकारी घोटाले से उत्पन्न धन केजरीवाल की इच्छा के अनुसार खर्च किया गया था। एजेंसी ने दलील दी थी कि केजरीवाल ने वर्ष 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी के प्रत्येक उम्मीदवार को 90 लाख रुपये देने का वादा किया था।
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