Manish Sisodia: सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं दी जमानत, बताया ये कारण; ED-CBI को भी निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया को झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि 338 करोड़ के लेन-देन में सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध है और एजेंसी के पास इसके शुरुआती सबूत हैं। साथ ही आदलत ने ट्रायल कोर्ट को 6 से 8 महीने में मामले को निपटाने के निर्देश दिए हैं।
By Jagran NewsEdited By: Nitin YadavUpdated: Mon, 30 Oct 2023 12:03 PM (IST)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया को झटका देते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता की जमानत याचिका खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट को इस मामले को 6 से 8 महीने के अंदर जांच पूरी करने का निर्देश दिया है।
साथ ही अदालत ने टिप्पणी की कि यदि केस की सुनवाई धीमी गति से होती है तो सिसोदिया तीन महीने के बाद फिर से बेल के लिए आवेदन कर सकते हैं।
338 करोड़ के लेनदेन के हैं एजेंसी के पास सबूत: SC
शराब घोटाले में 338 करोड़ रुपये के ट्रांसफर पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और कहा है कि एजेंसी अभी तक की जांच के आधार पर घोटाले में पैसे का लेन-देन स्थापित करने में कामयाब रही है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति अनियमितता मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।बता दें कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं से संबंधित सीबीआई और ईडी मामलों में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने अपनी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, क्योंकि हाईकोर्ट ने दोनों मामलों में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।यह भी पढ़ें: Delhi Excise Policy Case: जेल में ही मनेगी मनीष सिसोदिया की दिवाली, AAP नेता को SC से नहीं मिली जमानत
गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं सिसोदिया: दिल्ली HC
ईडी मामले में 3 जुलाई, 2023 को पारित अपने आदेश में दिल्ली HC ने कहा था कि आरोपी उच्च राजनीतिक पद और पार्टी में उनकी स्थिति मजबूत है। उनके द्वारा गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
वहीं, आप नेता की सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने पर भाजपा नेता मनोज तिवारी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि SC के निर्णय से यह स्पष्ट हो गया है कि मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी का पूरा गैंग भ्रष्टाचार में लिप्त है और इनका मनी ट्रेल स्थापित हो चुका है।
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— Nitin Yadav (@nitinyadav9258) October 30, 2023