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दिल्ली कोर्ट में क्यों पेश हुईं आतिशी? जवाब के लिए जज से मांगा समय, BJP नेता ने दायर किया था केस

आपराधिक मानहानि मामले में शिक्षा मंत्री आतिशी के खिलाफ सुनवाई टल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) तान्या बामनियाल ने मामले को सात अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। आतिशी की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत ने स्थगन की मांग करते हुए दलील दी कि वह आतिशी के व्यस्त कार्यक्रम के कारण उनके साथ कानूनी बैठक नहीं कर सके।

By Ritika Mishra Edited By: Sonu Suman Updated: Thu, 19 Sep 2024 08:46 PM (IST)
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आपराधिक मानहानि मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुईं पेश।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) के समक्ष शिक्षा मंत्री आतिशी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दाखिल आपराधिक मानहानि मामले में सुनवाई टल गई। एसीएमएम तान्या बामनियाल ने मामले को सात अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई के दौरान आतिशी की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत ने स्थगन की मांग करते हुए दलील दी कि वह आतिशी के व्यस्त कार्यक्रम के कारण उनके साथ कानूनी बैठक नहीं कर सके। अधिवक्ता ने तर्क दलील दी कि वह आरोप पर बहस के लिए वक्त चाहते हैं। मामले की सुनवाई के दौरान आतिशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुई।

करोड़ों रुपये लेकर बीजेपी में शामिल होने का लगाया था आरोप

बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने आप के राष्ट्रीय संयोजक व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री आतिशी के खिलाफ आपराधिक मानहानि को लेकर याचिका दाखिल की थी। याचिका में प्रवीण शंकर कपूर ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल और आतिशी ने बीजेपी नेताओं पर झूठा आरोप लगाया कि वे करोड़ों रुपये लेकर बीजेपी में शामिल हो जाएं। जबकि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है।

प्रवीण शंकर ने दो अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था जिक्र

प्रवीण शंकर कपूर की ओर से 27 जनवरी के अरविंद केजरीवाल के एक्स पर किए गए पोस्ट और आतिशी के दो अप्रैल की प्रेस वार्ता का जिक्र किया गया। हालांकि इस मामले में अब तक अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ संज्ञान नहीं लिया है। वहीं, आतिशी को अदालत ने 23 जुलाई को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी।

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