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AAP विधायक अमानतुल्लाह खान का 'बैड कैरेक्टर' टैग रहेगा बरकरार, दिल्ली हाई कोर्ट से याचिका खारिज

Delhi HC ने गुरुवार को AAP के विधायक अमानतुल्लाह खान की याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली पुलिस ने विधायक अमानतुल्लाह खान को बैड कैरेक्टर का टैग दिया था। इसके खिलाफ अमानतुल्लाह खान ने याचिका दायर की थी।

By AgencyEdited By: Abhi MalviyaUpdated: Thu, 19 Jan 2023 04:00 PM (IST)
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इसके खिलाफ अमानतुल्लाह खान ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी।

नई दिल्ली, पीटीआई। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली पुलिस ने विधायक खान को "बैड कैरेक्टर'' करार दिया था। इसके खिलाफ अमानतुल्लाह खान ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। 

जस्टिस ने क्या कहा?

याचिका खारिज करने के दौरान जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने कहा, ''अमानतुल्लाह खान अपने टैग को हटाने की मांग संबंधित अधिकारियों से कर सकते है।"

बता दें कि पुलिस ने पिछले साल ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को बैड कैरेक्टर टैग दिया था। इसे लेकर कोर्ट में खान के वकील ने कहा कि विपक्षी पार्टियों द्वारा यह अमानतुल्लाह खान की छवि पर हमला किया जा रहा है। 

कब भेजा गया था प्रस्ताव?

अमानतुल्लाह खान को बैड कैरेक्टर घोषित करने का प्रस्ताव 28 मार्च को दक्षिण पूर्व जिले के जामिया नगर पुलिस स्टेशन द्वारा भेजा गया था और 30 मार्च को मंजूरी दी गई थी। बता दें कि खान के खिलाफ कुल 18 FIR दर्ज हो चुकी है। पुलिस के अनुसार, हत्या और हत्या की कोशिश सहित कई आपराधिक मामलों में शामिल व्यक्ति को बैड कैरेक्टर का टैग दिया जाता है। 

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