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दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी ने अदालत से मांगी तीस दिनों की अंतरिम जमानत, बताई ये वजह

दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Delhi Waqf Board Case) में आरोपी कौसर इमाम सिद्दीकी ने अदालत से तीस दिनों की अंतरिम जमानत मांगी है। यह जमानत उसने अपनी बीमार मां को अस्पताल में भर्ती कराने और बच्चों की पढ़ाई में मदद करने के रूप में मांगी है। बता दें ईडी ने रुपये की खरीद-फरोख्त में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए चार लोगों को आरोपी बनाया है।

By Agency Edited By: Monu Kumar Jha Updated: Wed, 29 May 2024 06:11 PM (IST)
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Delhi News: दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी ने अदालत से मांगी अंतरिम जमानत। फाइल फोटो

 एएनआई, नई दिल्ली। (Delhi Waqf Board money laundering case) दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी क़ौसर इमाम सिद्दीकी (Qausar Imam Siddiqui) ने 30 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी है। उन्होंने अपनी मां के अस्पताल में भर्ती होने और अपने बच्चों की शिक्षा में सहायता करने के आधार पर राहत मांगी। विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया।

ईडी ने इस मामले में चार लोगों को बनाया आरोपी

सिद्दीकी ने वकील हेमंत शाह के माध्यम से एक आवेदन दायर किया है, जबकि ईडी (ED News) ने इस मामले में चार आरोपियों और एक फर्म के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। इस मामले को लेकर पहले भी नोटिस जारी किया गया था। अब यह मामला 3 जून के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

ईडी ने रुपये की खरीद-फरोख्त में मनी लॉन्ड्रिंग का लगाया आरोप

इसमें कहा गया है कि उनकी मां बीमार हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है। 19 जनवरी को अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) पर संज्ञान लिया। ईडी ने चार लोगों जीशान हैदर, उनकी पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर, जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर और कौसर इमाम सिद्दीकी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। ईडी ने रुपये की खरीद-फरोख्त में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है।

गलत कमाई से 36 करोड़ की खरीदारी-ईडी

ईडी का आरोप है कि उसके पास करोड़ों रुपये की संपत्ति है। आप विधायक अमानतउल्लाह खान (AAP MLA Amanatullah Khan) के कहने पर गलत कमाई से 36 करोड़ की खरीदारी की गई। उन्होंने खुद 8 करोड़ नकद ही रुपये दे दिए। अमानत उल्लाह खान की भूमिका से जुड़े एक सवाल के जवाब में ईडी के वकील ने कहा कि अन्य आरोपियों की भूमिका से संबंधित आगे की जांच अभी चल रही है।

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विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) मनीष जैन ने दिल्ली वक्फ बोर्ड (Delhi Waqf Board) में अनियमितताओं से संबंधित अपराध में आरोप प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि कैसे मुख्य आरोपी अमानत उल्लाह भ्रष्ट आचरण में शामिल था। इन पर धन के दुरुपयोग और हेराफेरी के आरोप हैं।

100 करोड़ रुपये की संपत्ति का दुरुपयोग करने का आरोप

आरोप है कि 100 करोड़ रुपये की संपत्ति का दुरुपयोग किया गया और दिल्ली वक्फ बोर्ड में लोगों को नौकरियां दी गईं। यह भी प्रस्तुत किया गया कि इस पीएमएलए मामले की जांच के दौरान, ईडी ने माना कि एफआईआर पहले सीबीआई, एसीबी और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई थीं।

आगे कहा गया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने विधायक और तत्कालीन अध्यक्ष अमानत उल्लाह खान के खिलाफ पीएमएलए के तहत जांच का अनुरोध किया था। कथित तौर पर गलत कमाई से दिल्ली, तेलंगाना और उत्तराखंड में संपत्तियां बनाई गईं।

एसीबी ने हामिद अली खान और कौसर इमाम सिद्दीकी के स्वामित्व और नियंत्रण वाले परिसरों पर तलाशी ली। आपत्तिजनक साक्ष्य और अवैध हथियार बरामद किए गए। तलाशी के दौरान तीन डायरियां भी बरामद हुईं। एजेंसी ने कहा कि कौसर इमाम सिद्दीकी इन डायरियों का रखरखाव कर रहा था।

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