Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

Delhi Waqf Board Case: AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को फिलहाल राहत नहीं, तीन दिन और बढ़ाई गई ED कस्टडी

दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्लाह खान को फिलहाल राहत नहीं मिली है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी ईडी हिरासत तीन दिन और बढ़ा दी है। इससे पहले ईडी ने विधायक से पूछताछ के लिए 10 दिन की हिरासत मांगी थी। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

By Jagran News Edited By: Sonu Suman Updated: Fri, 06 Sep 2024 05:44 PM (IST)
Hero Image
AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को फिलहाल राहत नहीं।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की ईडी हिरासत तीन दिन के लिए बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने ईडी की ओर से द्वारा दायर आवेदन पर नौ सितंबर तक आरोपित की ईडी हिरासत बढ़ा दी।

ईडी ने अमानतुल्लाह की चार दिन कि हिरासत अवधि समाप्त होने पर उन्हें अदालत में पेश किया और हिरासत को 10 दिन और बढ़ाने का अनुरोध करते हुए दलील दी कि अमानतुल्लाह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं व सवालों के जवाब देने से बच रहे हैं।

कोर्ट ने ईडी से पूछा कि अगर आपके मुताबिक अमानतुल्लाह सवालों के जवाब देने से बच रहे तो फिर से पूछताछ के लिए कस्टडी की क्या जरूरत है? ईडी ने दलील दी कि हमारे पास सिर्फ 15 दिन हैं और जांच को तार्किक निष्कर्ष पर ले जाना है, इसलिए उनका गवाहों और दस्तावेजों से आमना-सामना कराया जाना जरूरी है।

बरामद डायरी के अलावा गवाहों के बयान भी महत्वपूर्ण

ईडी ने कहा कि जांच के दौरान बरामद डायरी के अलावा गवाहों के बयान भी इसमें अहम हैं। अमानतुल्लाह ने कोर्ट में कहा कि उन्हें अंग्रेजी समझ नहीं आती सिर्फ हिंदी समझ आती है। इसके बाद ईडी ने दलील दी कि आरोपित का सामना करने के लिए गवाहों के बयानों का अनुवाद करने की भी जरूरत है। वहीं, अमानतुल्लाह खान की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि उनके मुवक्किल का नाम प्लॉट पर नहीं है, उनके खिलाफ कोई सुबूत नहीं है। ऐसे में ईडी को अमानतुल्लाह को हिरासत में रखने की क्या जरूरत है?

वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से पट्टे पर दिया

अधिवक्ता ने कहा कि एजेंसी ने उनके मुवक्किल से पूछताछ में पूछा था कि आपने ये प्लॉट किस आय स्रोत से लिया है, जबकि उनका प्लॉट से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने दलील दी कि 18 अप्रैल को अमानतुल्लाह ईडी के सामने पेश हुए थे तब उनसे 13 घंटे तक पूछताछ की गई। अब फिर से उनसे वही सब सवाल पूछे जा रहे हैं।

ईडी ने आरोप लगाया था कि वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती हुई और अमानतुल्लाह खान के अध्यक्ष रहने के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से पट्टे पर देकर अवैध व्यक्तिगत लाभ कमाया गया। ईडी ने अदालत को बताया कि तलाशी के दौरान खान से कुछ सवाल पूछे गए लेकिन वह टालमटोल करते रहे और इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया।

यह भी पढ़ेंः प्रेमोदय खाखा की पत्नी को जमानत देने से हाईकोर्ट ने किया इनकार, कहा- दो परिवार के विश्वास पर किया हमला