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AAP MLA अमानतुल्लाह खान को राहत नहीं, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत सात अक्टूबर तक बढ़ाई

दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत सात अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ईडी ने अमानतुल्लाह को दो सितंबर को गिरफ्तार किया था। उन पर वक्फ बोर्ड से जुड़ी अनियमितताओं और आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप हैं। उनपर ईडी और सीबीआई ने शिकंजा कसा है।

By Ritika Mishra Edited By: Sonu Suman Updated: Mon, 23 Sep 2024 07:50 PM (IST)
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आप विधायक अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत सात अक्टूबर तक बढ़ी।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत सात अक्टूबर तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने ये आदेश तब दिया जब आरोपित को पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया।

ईडी ने अमानतुल्लाह को दो सितंबर को गिरफ्तार किया था और दलील दी थी कि अगर आरोपित को रिहा किया जाता है, तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है और जांच में बाधा डाल सकता है। ईडी ने दिल्ली के ओखला इलाके में उसके आवास पर तलाशी लेने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रविधानों के तहत आरोपित को गिरफ्तार किया था।

सवालों से बचे, इसलिए किया गिरफ्तार: जांच एजेंसी

एजेंसी ने अदालत से कहा था कि तलाशी के दौरान आरोपित से कुछ सवाल पूछे गए थे, लेकिन उसने जांच में सहयोग नहीं गया और सवालों से बचने लगा इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच दो प्राथमिकी से शुरू हुई है, एक वक्फ बोर्ड से जुड़ी अनियमितताओं के संबंध में सीबीआइ द्वारा दर्ज की गई और दूसरी दिल्ली भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले से संबंधित है।

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