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'चार आरोपपत्र में मेरा नाम नहीं, अचानक ED ने बना दिया मुख्य साजिशकर्ता'; जमानत की मांग करते हुए संजय सिंह की दलील

आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी संजय सिंह की ओर से जमानत की मांग को लेकर दायर आवेदन पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश ने आरोपी की ओर से दायर आवेदन पर दलीलें सुनने के बाद मामले में नौ दिसंबर की डेट दी। सिंह के वकील ने कहा उनका मुवक्किल जमीन से जुड़ा नेता है ऐसे में उसकी विदेश भागने की संभावना नहीं है।

By Ritika MishraEdited By: Pooja TripathiUpdated: Wed, 06 Dec 2023 07:15 PM (IST)
'चार आरोपपत्र में मेरा नाम नहीं, अचानक ED ने बना दिया मुख्य साजिशकर्ता'; जमानत की मांग करते हुए संजय सिंह की दलील
अब नौ दिसंबर को ईडी रखेगी अपनी दलीलें। जागरण

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित संजय सिंह की ओर से जमानत की मांग को लेकर दायर आवेदन पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई।

विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने आरोपी की ओर से दायर आवेदन पर दलीलें सुनने के बाद मामले को नौ दिसंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

संजय सिंह की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि उनका मुवक्किल जमीन से जुड़ा नेता है, ऐसे में उसकी विदेश भागने की कोई संभावना नहीं है।

अचानक पांचवें आरोपपत्र में जोड़ा मेरा नाम

अधिवक्ता ने कहा, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से अब तक दाखिल हो चुके चार आरोपपत्रों में उनके मुवक्किल का नाम नहीं था लेकिन पांचवें आरोपपत्र में अचानक से उनके मुवक्किल को मुख्य साजिशकर्ता बना दिया। आवेदन पर ईडी की ओर से अब अगली सुनवाई पर दलीलें रखी जाएंगी।

ईडी ने सिंह को चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया था कि सिंह ने अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को मौद्रिक लाभ हुआ।