Delhi News: जेल में बंद संजय सिंह पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट, AAP सांसद ने दाखिल की जमानत याचिका
संजय सिंह को 04 अक्टूबर को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। अब संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। इससे पहले 22 दिसंबर को ट्रायल कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने उस दौरान कहा था कि आप सांसद के खिलाफ मामला वास्तविक है। सबूत मनी लॉन्ड्रिंग के कथित अपराध में उनकी संलिप्तता को दर्शाता है
एएनआई, नई दिल्ली। शराब घोटाले मामले में जेल में बंद संजय सिंह ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आप के राज्यसभा सांसद को 04 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। अब संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है।
22 दिसंबर को खारिज हुई जमानत याचिका
खास बात है कि 22 दिसंबर को ट्रायल कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने उस दौरान कहा था कि आप सांसद के खिलाफ मामला वास्तविक है। सबूत मनी लॉन्ड्रिंग के कथित अपराध में उनकी संलिप्तता को दर्शाता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा मानने के लिए उचित आधार है कि वह मनी लॉड्रिंग के अपराध के दोषी हैं।
कोर्ट ने उस दौरान की थी बड़ी टिप्पणी
संजय सिंह की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की मंजूरी दे दी है कि दिल्ली के आबकारी नीति बनाने के सिलसिले में रिश्वत दी गई थी। अदालत ने यह भी कहा था कि इस मामले में गिरफ्तार कई अन्य आरोपियों, समीर महंद्रू, अमित अरोड़ा, विजय नायर, अरुण रामचंद्रन पिल्लई, अमनदीप ढल और अभिषेक बोइनपल्ली की जमानत याचिकाएं भी उनकी संलिप्तता के मद्देनजर इस अदालत द्वारा पहले ही खारिज कर दी गई हैं।संजय सिंह के वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि 4 अक्टूबर की आवेदक को कथित तौर पर भुगतान की गई 2 करोड़ रुपये की राशि के किसी भी हिस्से की कोई वसूली उनके कब्जे से या यहां तक कि उनके निवास से भी नहीं की गई है। अदालत ने कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ऐसी वसूली हमेशा की जानी जरूरी नहीं है।यह भी पढ़ें-
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