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संजय सिंह ने कोर्ट से मांगी 7 दिनों की अंतरिम जमानत, जानिए क्या है पूरा मामला और अदालत ने क्या कहा

दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में तिहाड़ में बंद आप सांसद संजय सिंह ने मौजूदा संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। वह 4 फरवरी से 10 फरवरी तक इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। इस मामले में कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर पूछा है। वहीं नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

By Jagran News Edited By: Sonu SumanUpdated: Thu, 01 Feb 2024 03:15 PM (IST)
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संजय सिंह ने कोर्ट से मांगी 7 दिनों की अंतरिम जमानत। (फाइल फोटो)
एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मौजूदा संसद सत्र में भाग लेने के लिए आप सांसद संजय सिंह की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है। आप सांसद ने इसमें हिस्सा लेने के लिए 4 फरवरी से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत की मांग की है। ईडी ने उन्हें दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। इस संबंध में आरोप पत्र भी दायर किया जा चुका है।

बता दें, एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को आदेश सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को याचिका का विरोध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। 

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बीते साल अक्टूबर में हुई थी गिरफ्तारी

ईडी का कहना है कि संजय सिंह के पास से दो करोड़ रुपये बरामद हुए हैं। घर पर छापेमारी के बाद ईडी ने चार अक्टूबर 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया था। निचली अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। संजय सिंह की तरफ से पेश हु़ए वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने कहा था कि उनके मुवक्किल तीन महीने से हिरासत में हैं और इस अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं बताई गई है। ईडी ने महज एक आरोपित के सरकारी गवाह बनने के बाद दिए गए बयान के आधार पर संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था।

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