केजरीवाल को कोर्ट से झटका, हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब क्या करेगी AAP; पार्टी ने बताया अपना अगला कदम
Arvind Kejriwal Bail आम आदमी पार्टी (AA) के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे। केजरीवाल आबकारी नीति घोटाला मामले में निचली अदालत से जमानत मिली थी लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को जमानत पर रोक लगा दी। फैसले के बाद आम आदमी पार्टी का भी बयान आया है।
पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें आबकारी नीति घोटाला मामले में निचली अदालत से गई जमानत पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब आम आदमी पार्टी (AAP) का बयान आया है।
आम आदमी पार्टी ने कहा कि वह दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से असमहत है, जिसमें निचली अदालत द्वारा अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत पर रोक लगा दी गई। पार्टी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।
हाईकोर्ट ने की थी ये टिप्पणी
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की यह टिप्पणी कि भारी भरकम सामग्री पर विचार नहीं किया जा सकता, पूरी तरह से अनुचित है। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत का रुख यह दर्शाता है कि ट्रायल कोर्ट ने सामग्री पर अपना दिमाग नहीं लगाया है।
न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने कहा सुनवाई के दौरान कहा कि यह समझ में नहीं आता कि एक ओर अवकाश न्यायाधीश (निचली अदालत) ने आदेश पारित करते समय हजारों पृष्ठों वाले संपूर्ण दस्तावेजों को देखने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है और दूसरी ओर, पैरा संख्या 36 में अवकाश न्यायाधीश ने कैसे उल्लेख किया है कि पक्षों की ओर से उठाए गए प्रासंगिक तर्कों और विवादों से निपटा गया है।
ED को दिया जाना चाहिए था मौका
निचली अदालत को ईडी को जमानत याचिका पर उचित बहस का मौका दिया जाना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए की अनिवार्य शर्तों को निचली अदालत में पूरी तरह से जिरह नहीं किया गया। कोर्ट ने निचली अदालत के निर्णय पर रोक लगा दी।
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