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ED-CBI के दुरुपयोग और केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ हल्ला-बोल, संसद के गेट पर प्रदर्शन जारी; मौके पर पहुंचे राहुल गांधी

Delhi News ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग और सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आप कार्यकर्ताओं का संसद के गेट पर विरोध-प्रदर्शन चल रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन भी आप कार्यकर्ताओं के समर्थन में आ गया है। फिलहाल विपक्ष का संसद के गेट पर प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन में राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेता शामिल हैं।

By Jagran News Edited By: Kapil Kumar Published: Mon, 01 Jul 2024 12:19 PM (IST)Updated: Mon, 01 Jul 2024 12:19 PM (IST)
आप कार्यकर्ताओं का संसद के गेट पर विरोध-प्रदर्शन जारी है। (जागरण फोटो)

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन भी आप कार्यकर्ताओं के समर्थन में उतर आया है।

संसद के गेट पर विरोध-प्रदर्शन जारी

जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और अरविंद केजरीवाल की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का संसद के गेट पर विरोध-प्रदर्शन चल रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन भी विरोध-प्रदर्शन में शामिल हो गया है।

सांसद संजय सिंह ने पहले ही दी थी जानकारी

आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इसकी जानकारी रविवार को दी थी। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया मामले में ED-CBI के पास कोई सबूत नहीं है। सिर्फ जमानत रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में ED-CBI द्वारा झूठ बोला जा रहा है। यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है और उन्हें इस पर कार्रवाई करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की दुर्भावना को पूरा देश देख रहा है। उनकी जांच एजेंसियां सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर झूठ बोल रहीं है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत या तथ्य ना होने के बावजूद सिर्फ राजनीतिक द्वेष और दुर्भावना के कारण CBI ने उन्हें गिरफ्तार किया है, ताकि ट्रायल कोर्ट की जमानत पर मुहर लगती है, तब CBI के मामले में फिर से जमानत करानी पड़े।

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सीबीआई ने कोर्ट में वही पुरानी दलीलें रखीं : संजय सिंह

इससे पहले, केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ाने पर संजय सिंह ने दावा किया कि शनिवार को सीबीआई ने कोर्ट में वही पुरानी दलीलें रखीं, जो पिछले दो साल से हम सुनते आ रहे हैं, जिसका सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को पीएमएलए में जमानत मिली है। इस केस में किसी को तभी जमानत मिलती है, जब कोर्ट उसके निर्दोष होने पर संतुष्ट होता है।

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