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Delhi News: ट्विटर अकाउंट निलंबित होने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे अभिजीत अय्यर मित्रा

Delhi News डिफेंस ऐनालिस्ट अभिजीत अय्यर मित्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करते हुए ट्विटर अकाउंट को निलंबित करने के खिलाफ याचिका दायर की है। बता दें कि इसी साल उनका ट्वीटर एकाउंट निलंबित किया था।

By Vineet TripathiEdited By: JP YadavUpdated: Tue, 01 Nov 2022 11:40 AM (IST)
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डिफेंस ऐनालिस्ट अभिजीत अय्यर मित्रा की फाइल फोटो।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। डिफेंस ऐनालिस्ट अभिजीत अय्यर मित्रा (Defense Analyst Abhijit Iyer Mitra) एक बार फिर चर्चा में हैं। आल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Alt News co-founder Mohammad Zubair) को जमानत देने के बारे में एक ट्वीट करने के बाद ट्विटर अकाउंट को निलंबित करने के खिलाफ स्कॉलर अभिजीत अय्यर मित्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) का दरवाजा खटखटाया है।

याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा ने ट्विटर को समन जारी करते हुए सुनवाई 12 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी। इसके साथ ही मामले को दिल्ली हाई कोर्ट के संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष सूचिबद्ध करने का निर्देश दिया है।

बता दें कि इसी साल जुलाई महीने में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोहम्मद जुबैर को जमानत दिए जाने के बाद अभिजीत अय्यर मित्रा ने एक ट्वीट किया था। ट्वीट में मोबाइल फोन नंबर, राजीनितिक पार्टियों के पते जैसी कुछ व्यक्तिगत जानकारी भी शामिल थी।

इसके बाद एक और ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने पहले की पोस्ट से व्यक्तिगत जानकारी को हटा दिया, लेकिन साथ ही कहा कि उन्हें यकीन है कि ट्विटर अपने इन-हाउस जिहादियों को उनके सहायकों की रक्षा करने का कोई तरीका खोज लेगा। जिस पर अभिजीत अय्यर मित्रा का अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था। 

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