मेट्रो स्टेशन की दीवारों पर केजरीवाल को धमकी भरा संदेश लिखने वाले आरोपी को मिली जमानत
दिल्ली की अदालत ने केजरीवाल को धमकी देनेवाले आरोपित को जमानत देते हुए कहा कि आरोपित के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत लगाए गए अपराध जमानती थे। बरेली में एक पीएसयू बैंक में क्रेडिट मैनेजर अंकित गोयल इंजीनियरिंग स्नातक है। इससे पहले उसने भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न सॉफ्टवेयर कंपनियों में इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ के रूप में काम किया।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मेट्रो स्टेशन की दीवार पर धमकी भरा संदेश लिखने के मामले में आरोपित अंकित गोयल को तीस हजारी कोर्ट ने जमानत दे दी। उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले अंकित को गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली पुलिस ने मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया था, जहां से उसे जमानत मिल गई।
अदालत ने आरोपित को जमानत देते हुए कहा कि आरोपित के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत लगाए गए अपराध जमानती थे। बरेली में एक पीएसयू बैंक में क्रेडिट मैनेजर अंकित गोयल इंजीनियरिंग स्नातक है। इससे पहले उसने भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न सॉफ्टवेयर कंपनियों में इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ के रूप में काम किया। 22 मई को दिल्ली पुलिस उसे गिरफ्तार कर दिल्ली लाई थी।
आरोपी ने मेट्रो की संपत्ति को क्षति पहुंचाई
मेट्रो स्टेशन और कोचों के अंदर मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ धमकी भरा संदेश लिखते पाए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने अदालत को अपनी जांच के बारे में भी बताया। पुलिस ने कहा कि जांच से पता चला कि आरोपित बाराखंभा मेट्रो स्टेशन से ट्रेन में चढ़ा और विभिन्न स्थानों पर मेट्रो की संपत्ति को क्षति पहुंचाई।आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।