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Delhi Pollution: BS3 और BS4 वाहनों के प्रतिबंध से अधिवक्ताओं को मिले छूट, बीसीडी को-चेयरमैन ने CM केजरीवाल को लिखा पत्र

अगर परिवहन विभाग के आदेश को अधिवक्ताओं पर लागू किया गया तो वे अपने आफिस नहीं पहुंच सकेंगे। यह भी कहा कि अधिवक्ता न्यायिक प्रणाली और आवश्यक सेवा का हिस्सा हैं और अधिवक्ताओं को कोरोना महामारी में भी छूट दी गई थी। ऐसे में अनुरोध है कि अधिवक्ताओं को ड्यूटी-आवर में 22 दिसंबर के परिवहन विभाग के आदेश में छूट दी जाए।

By Vineet Tripathi Edited By: Abhishek Tiwari Updated: Tue, 02 Jan 2024 01:26 PM (IST)
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Delhi Pollution: BS3 और BS4 वाहनों के प्रतिबंध से अधिवक्ताओं को मिले छूट
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीएस-तीन (पेट्रोल) और बीएस-चार (डीजल) वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने संबंधी दिल्ली परिवहन विभाग के 22 दिसंबर के आदेश से अधिवक्ताओं को छूट देने की मांग की गई है।

ड्यूटी-आवर में मिले छूट

बार काउंसिल आफ दिल्ली (बीसीडी) को-चेयरमैन हिमल अख्तर ने इस संबंध में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर अधिवक्ताओं को ड्यूटी-आवर में राहत देने की मांग की है।

मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में को-चेयरमैन हिमल अख्तर ने कहा कि एक बार फिर दिल्ली की जिला अदालतों के साथ ही हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट खुलने वाला है। ऐसे में अधिवक्ताओं को अदालत के साथ ही अपने चैंबर व कार्यालयों में कार्य के लिए जाना होगा।

ऐसे में अगर परिवहन विभाग के आदेश को अधिवक्ताओं पर लागू किया गया तो वे अपने आफिस नहीं पहुंच सकेंगे। यह भी कहा कि अधिवक्ता न्यायिक प्रणाली और आवश्यक सेवा का हिस्सा हैं और अधिवक्ताओं को कोरोना महामारी में भी छूट दी गई थी। ऐसे में अनुरोध है कि अधिवक्ताओं को ड्यूटी-आवर में 22 दिसंबर के परिवहन विभाग के आदेश में छूट दी जाए।

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