Delhi News: अरविंद केजरीवाल के बाद पत्नी सुनीता की बढ़ी मुश्किलें, इस मामले में दिल्ली HC में दायर की गई याचिका
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जहां एक ओर आबाकारी मामले में आरोपी बनाए गए हैं वहीं दूसरी ओर अब उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि 28 मार्च 2024 को दिल्ली चीफ मॉन्स्टर को ट्रायल कोर्ट में जब पेश किया गया तो सुनीता और अन्य ने उसे अवैध रूप से रिकॉर्ड किया।
एएनआई,नई दिल्ली। (Arvind Kejriwal Hindi News) दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP News) के संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और अन्य के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। जिसमें अदालत के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई की मांग की गई है।
ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को अवैध रूप से रिकॉर्ड करने का आरोप
याचिका में आरोप लगाया गया है कि जब 28 मार्च, 2024 को दिल्ली चीफ मॉन्स्टर को ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया तो सुनीता केजरीवाल (Sunita Kejriwal) और अन्य ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को अवैध रूप से रिकॉर्ड किया।
रिकॉर्ड के बाद सोशल मीडिया पर किया पोस्ट
पेशे से वकील वैभव सिंह द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि सुनीता और अन्य ने न केवल कार्यवाही को अनधिकृत तरीके से रिकॉर्ड किया बल्कि उसे सोशल मीडिया पर भी साझा किया।इस ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग के संबंध में पोस्ट को #MoneyTrailExposedByKejriwal हैशटैग के साथ एक्स पर प्रसारित किया गया था।यह भी पढ़ें: Delhi News: डिजिटल अरेस्ट के बहाने ठगी करने वाले गिरोह की महिला गिरफ्तार, धोखाधड़ी का ये तरीका सुन चौंक जाएंगे आप
याचिका में कहा गया है कि जिन परिस्थितियों में ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई, उससे राजनीतिक दलों द्वारा न्यायपालिका की छवि खराब करने और इस देश के आम लोगों को गुमराह करने और आम जनता को यह दिखाने की गहरी साजिश की बू आती है कि न्यायपालिका किसके इशारे पर काम कर रही है।विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से प्रसारित रिकॉर्डिंग के अनुसार, अरविंद केजरीवाल ने विशेष न्यायाधीश को तथ्यों के साथ अपनी कहानी सुनाई, जो लगभग 9-9:30 मिनट लंबी थी।
याचिका में आरोप लगाया गया कि विभिन्न अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों सहित आम आदमी पार्टी के कई सदस्यों ने जानबूझकर अदालती कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की है और अदालती कार्यवाही को बदनाम करने और हेरफेर करने के जानबूझकर इरादे से उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रसारित किया हैयह भी पढ़ेंं: Umar Khalid Case: उमर खालिद को दिल्ली की अदालत से झटका, जमानत देने से कोर्ट ने किया इनकार
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