अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ED ने खोला नया मामला, AAP बोली- चुनाव के दौरान दिल्ली CM को गिरफ्तार करने की कोशिश
दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामले में लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होते ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ नया केस खोला है। आम आदमी पार्टी इसे लेकर आज सुबह 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। आप ने दावा किया कि चुनाव के दौरान ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नया केस खोला है। ताजा जानकारी के मुताबिक, इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी आज रविवार सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी।
चुनाव के दौरान केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोशिश- AAP
आम आदमी पार्टी (आप) ने इस मामले को लेकर ईडी पर गंभीर आरोप लगाया है। आप ने कहा कि ईडी चुनाव के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है।
कोर्ट में पेश हुए केजरीवाल, मिली जमानत
मालूम हो कि इससे पहले आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा ने ईडी की ओर से दायर दो शिकायतों पर केजरीवाल को 15-15 हजार के मुचलके व एक-एक लाख रुपये की जमानत राशि पर जमानत दे दी।कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए एक अप्रैल की तारीख तय की और ईडी को शिकायतों से संबंधित दस्तावेज केजरीवाल को सौंपने के लिए कहा। केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की।इस पर ईडी ने कहा कि दस्तावेज मांगकर मामले में देरी की कोशिश की जा रही है। बार-बार समन जारी होने के बाद पेश नहीं होने पर ईडी ने मजिस्ट्रेट अदालत में दो शिकायतें दाखिल कर केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी।
शुक्रवार को समन पर रोक से किया था इनकार
इस पर अदालत ने केजरीवाल को 17 फरवरी और सात मार्च को समन जारी कर अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। वहीं, मजिस्ट्रेट अदालत से जारी समन रोक लगाने की मांग करते हुए केजरीवाल ने आदेश को सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी। शुक्रवार को सत्र न्यायाधीश ने समन पर रोक से इनकार किया था।
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— ANI (@ANI) March 17, 2024