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'केजरीवाल से मुलाकात के बाद सांसद का बयान नियम विरुद्ध', तिहाड़ ने संदीप पाठक को नहीं दी सीएम से मिलने की इजाजत

Arvind Kejriwal News तिहाड़ जेल अधिकारियों ने संदीप पाठक को अप्रैल में दो बार अरविंद केजरीवाल से मिलने की अनुमति दी थी लेकिन इस बार उन्हें अनुमति देने से इनकार कर दिया। जेल अधिकारियों का दावा था कि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद उनके द्वारा दिए गए कुछ बयान जेल नियमों का उल्लंघन करते हैं और ज्यादातर राजनीति से प्रेरित हैं।

By Jagran News Edited By: Abhishek Tiwari Updated: Thu, 22 Aug 2024 07:42 AM (IST)
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संदीप पाठक ने तिहाड़ के निर्णय के खिलाफ दायर की याचिका। फाइल फोटो

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट में राज्यसभा सदस्य संदीप कुमार पाठक की ओर से दायर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की याचिका का जेल अधिकारियों ने विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि याचिका निराधार और दुर्भावनापूर्ण है, इसे खारिज किया जाना चाहिए।

अधिकारियों ने तर्क दिया कि संदीप कुमार पाठक ने बंदी से व्यक्तिगत मुलाकात से संबंधित नियमों का उल्लंघन किया है और याचिका में गलत तथ्य प्रस्तुत किए हैं। दलील दी कि उन्होंने जानबूझकर जेल नियमों का उल्लंघन किया और अरविंद केजरीवाल के साथ हुई बातचीत के बारे में मीडिया से बात की और जेल प्रशासन उनके पिछले आचरण को देखते हुए उन्हें बंदी से मिलने की सुविधा देने के पक्ष में नहीं है।

जेल अधिकारियों का निर्णय मनमाना- संदीप पाठक

आंशिक दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने मामले को बृहस्पतिवार को आगे की कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध कर दिया। संदीप कुमार पाठक ने अपनी याचिका में कहा है कि जेल अधिकारियों द्वारा उन्हें जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने की अनुमति नहीं देने का निर्णय मनमाना, अवैध और अनुचित है।

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जेल अधिकारियों ने दावा किया कि संदीप कुमार पाठक ने अरविंद केजरीवाल से मिलने के बाद बयान दिया कि केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो वे जेल के अंदर से ही सरकार चलाएंगे और अगले सप्ताह से मुख्यमंत्री हर सप्ताह दो मंत्रियों को जेल बुलाएंगे। वहां वे उनके विभागों की समीक्षा करेंगे तथा उन्हें दिशानिर्देश और निर्देश देंगे।

तीन लोगों को मिली थी सीएम से मिलने की इजाजत

सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि क्या किसी को केजरीवाल से मिलने की अनुमति नहीं है, तो संदीप कुमार पाठक का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि तीन लोगों को मुख्यमंत्री से मिलने की अनुमति दी गई थी और वर्तमान में दो लोग उनसे मिल रहे हैं। अदालत ने जेल अधिकारियों से वह आदेश भी रिकॉर्ड में दर्ज करने को कहा, जिसके तहत पाठक को केजरीवाल से मिलने से रोका गया था।

जनता के आशीर्वाद से बाहर आएंगे केजरीवाल: आतिशी

दिल्ली सरकार की शिक्षामंत्री आतिशी ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जल्द ही जेल से बाहर आएंगे। मंत्री ने बुधवार को मैदानगढ़ी के सरकारी स्कूल में चार मंजिला शैक्षणिक ब्लॉक का उद्घाटन किया।

शैक्षणिक ब्लॉक का किया उद्घाटन 

आतिशी ने कहा कि शैक्षणिक ब्लॉक से मैदानगढ़ी, राजपुर, छतरपुर, नेब सराय सहित आसपास के हजारों बच्चों को फायदा मिलेगा। विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा होने से यह स्कूल दो शिफ्ट में चलता था। अब यह सिंगल शिफ्ट में चलेगा।

शिक्षामंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जेल से बाहर आने के बाद एक और शैक्षणिक ब्लॉक की आधारशिला रखने के लिए मैदानगढ़ी में आएंगे। जल्द ही इस क्षेत्र में एक और शैक्षणिक ब्लॉक का निर्माण शुरू किया जाएगा। इससे जिन बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच नहीं है, उन्हें पढ़ने के लिए उचित सुविधाएं मिलेंगी।

मंत्री ने कहा कि पश्चिमी दिल्ली में जखीरा रेलवे अंडरपास के पास गंभीर जलभराव की समस्या है। इससे यातायात बाधित होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां रेलवे की जमीन पर उचित जल निकासी व्यवस्था का अभाव है। पिछले दो वर्षों से रेलवे के साथ लगातार चर्चा और दिल्ली सरकार की ओर से अपने हिस्से का फंड देने के बावजूद अभी तक कोई काम नहीं हुआ है।

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