'केजरीवाल से मुलाकात के बाद सांसद का बयान नियम विरुद्ध', तिहाड़ ने संदीप पाठक को नहीं दी सीएम से मिलने की इजाजत
Arvind Kejriwal News तिहाड़ जेल अधिकारियों ने संदीप पाठक को अप्रैल में दो बार अरविंद केजरीवाल से मिलने की अनुमति दी थी लेकिन इस बार उन्हें अनुमति देने से इनकार कर दिया। जेल अधिकारियों का दावा था कि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद उनके द्वारा दिए गए कुछ बयान जेल नियमों का उल्लंघन करते हैं और ज्यादातर राजनीति से प्रेरित हैं।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट में राज्यसभा सदस्य संदीप कुमार पाठक की ओर से दायर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की याचिका का जेल अधिकारियों ने विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि याचिका निराधार और दुर्भावनापूर्ण है, इसे खारिज किया जाना चाहिए।
अधिकारियों ने तर्क दिया कि संदीप कुमार पाठक ने बंदी से व्यक्तिगत मुलाकात से संबंधित नियमों का उल्लंघन किया है और याचिका में गलत तथ्य प्रस्तुत किए हैं। दलील दी कि उन्होंने जानबूझकर जेल नियमों का उल्लंघन किया और अरविंद केजरीवाल के साथ हुई बातचीत के बारे में मीडिया से बात की और जेल प्रशासन उनके पिछले आचरण को देखते हुए उन्हें बंदी से मिलने की सुविधा देने के पक्ष में नहीं है।
जेल अधिकारियों का निर्णय मनमाना- संदीप पाठक
आंशिक दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने मामले को बृहस्पतिवार को आगे की कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध कर दिया। संदीप कुमार पाठक ने अपनी याचिका में कहा है कि जेल अधिकारियों द्वारा उन्हें जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने की अनुमति नहीं देने का निर्णय मनमाना, अवैध और अनुचित है।ये भी पढ़ें-
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जेल अधिकारियों ने दावा किया कि संदीप कुमार पाठक ने अरविंद केजरीवाल से मिलने के बाद बयान दिया कि केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो वे जेल के अंदर से ही सरकार चलाएंगे और अगले सप्ताह से मुख्यमंत्री हर सप्ताह दो मंत्रियों को जेल बुलाएंगे। वहां वे उनके विभागों की समीक्षा करेंगे तथा उन्हें दिशानिर्देश और निर्देश देंगे।
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