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फ्लाइट में पेशाब मामला: आरोपित शंकर मिश्रा की जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

Air India Urination Case एयर इंडिया की फ्लाइट में एक बुजुर्ग महिला यात्री के सामने अश्लील हरकत और पेशाब करने के मामले में आरोपित शंकर मिश्रा की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। कोर्ट ने आरोपित शंकर मिश्रा की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। (Photo- ANI)

By AgencyEdited By: Abhishek TiwariUpdated: Mon, 30 Jan 2023 01:12 PM (IST)
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फ्लाइट में पेशाब मामला: आरोपित शंकर मिश्रा की जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
नई दिल्ली, एएनआई। 26 नवंबर 2022 को एयर इंडिया की फ्लाइट में एक बुजुर्ग महिला यात्री के सामने अश्लील हरकत और पेशाब करने के मामले में आरोपित शंकर मिश्रा की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। ताजा मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आज सोमवार को आरोपित शंकर मिश्रा की जमानत याचिका पर अपना आदेश मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया।

दलीलें सुनने के बाद पक्षकारों की ओर से पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) हरज्योत सिंह भल्ला ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। उन्होंने कहा कि मिश्रा ने कथित तौर पर जो किया है वह घिनौना है लेकिन अदालत कानून का पालन करने के लिए बाध्य है। इससे पहले 11 जनवरी को सुनवाई के बाद दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

एयर इंडिया पर लगा था 30 लाख का जुर्माना

गौरतलब है कि इस मामले को लेकर बीती 20 जनवरी को डीजीसीए ने सख्त कार्रवाई करते हुए एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। साथ ही फ्लाइट के पायलट का लाइसेंस भी तीन माह के लिए सस्पेंड कर दिया था। वहीं, एयर इंडिया के फ्लाइट सर्विसेस निदेशक पर भी तीन लाख रुपये का फाइन लगाया गया था।

बता दें कि मामले में पुलिस ने आरोपित को बेंगलुरु से 7 जनवरी को गिरफ्तार किया था। जानकारी के मुताबिक, आरोपित शंकर मिश्रा ने नशे में धुत्त होकर महिला के सामने गंदी हरकत की थी। एयर इंडिया ने मामले को लेकर आरोपित मिश्रा पर एयर इंडिया की फ्लाइट में यात्रा करने को लेकर 4 महीनों के लिए बैन भी लगाया था।

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