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एयर इंडिया पेशाब मामले में आरोपी मिश्रा पहुंचा दिल्ली HC, अपीलीय समिति के गठन की मांग को लेकर याचिका की दायर

एयर इंडिया में महिला पर पेशाब करने के आरोपित शंकर मिश्रा ने मामले में अपीलीय समिति के गठन की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मिश्रा ने कहा कि अपील समिति का गठन किया जाए ताकि प्रतिबंध के खिलाफ उनकी अपील पर सुनवाई हो।

By Vineet TripathiEdited By: Abhi MalviyaUpdated: Thu, 16 Mar 2023 12:14 AM (IST)
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महिला पर पेशाब करने के आरोपित मिश्रा ने अपीलीय समिति के गठन की मांग को लेकर HC का रुख किया।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। एयर इंडिया में महिला पर पेशाब करने के आरोपित शंकर मिश्रा ने मामले में अपीलीय समिति के गठन की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। मिश्रा ने कहा कि अपील समिति का गठन किया जाए ताकि चार महीने के लिए उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ उनकी अपील पर सुनवाई हो सके।हालांकि, डीजीसीए ने न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह की पीठ को बताया कि समिति पहले से मौजूद है।इस पर अदालत ने डीजीसीए को चार सप्ताह के अंदर समिति के गठन से संबंधित जानकारी पेश करने को कहा।मामले में अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी।

मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने सात जनवरी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। नवंबर-2022 में एयर इंडिया में सफर करने के दौरान मिश्रा पर नशे की हालत में 70 वर्षीय एक महिला पर पेशाब करने का आरोप है।घटना के बाद कंपनी ने उन्हें नौकरी से हटा दिया था।हालांकि, मिश्रा ने कहा है कि उन पर लगाए गए आरोप झूठे और निराधार हैं। उन्हें 31 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी थी।

अधिवक्ता अक्षत बाजपेयी के माध्यम से दायर याचिका में मिश्रा ने कहा कि शिकायतकर्ता महिला ने 20 दिसंबर 2022 को एयरसेवा शिकायत पोर्टल पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। शिकायत के आधार पर एयर इंडिया ने एक आंतरिक जांच समिति का गठन किया है।

18 जनवरी 2023 को समिति ने उन्हें अनियंत्रित यात्री के रूप में नामित करते हुए चार महीने के लिए उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।मिश्रा ने तर्क दिया कि अनियंत्रित यात्रियों को संभालने के लिए नागरिक उड्डयन आवश्यकताएं (सीएआर) के पैरा 8.5 में परिकल्पना की गई है कि जांच समिति के आदेश से पीड़ित व्यक्ति नागरिक मंत्रालय द्वारा गठित अपीलीय समिति के समक्ष आदेश के 60 दिनों के भीतर अपील कर सकता है।हालांकि, याचिका दायर करने तक ऐसी कोई समिति गठित नहीं की गई।

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