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AAP सांसद संजय सिंह को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने 23 साल पुराने मामले में मिली सजा पर लगाई रोक

AAP MP Sanjay Singh आप सांसद संजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने 23 साल पुराने मामले में मिली सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद संजय सिंह ने एक्स (ट्वीट) पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि हाईकोर्ट के इस फैसले से सत्य की जीत हुई है। पढ़िए पूरा मामला क्या था?

By sanjeev Gupta Edited By: Kapil Kumar Updated: Fri, 23 Aug 2024 12:02 AM (IST)
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आप नेता संजय सिंह को अदालत से बड़ी राहत मिली है। फाइल फोटो
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी AAP सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सुल्तानपुर की ट्रायल कोर्ट के उस आत्मसमर्पण आदेश पर रोक लगा दी है।

कोर्ट ने फैसले में यह भी लिखा...

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी लिखा है कि "मामले में प्रथम दृष्टया कोई सबूत नहीं है।" ट्रायल कोर्ट की तीन महीने की यह सजा 23 साल पहले बिजली-पानी की समस्या को लेकर धरना-प्रदर्शन करने के मामले में दी गईं थी।

संजय सिंह ने 2001 में नगर कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ नाका के पास 36 घंटे बिजली आपूर्ति को काट दिए जाने और बिलजी-पानी सहित तमाम जन समस्याओं को लेकर आंदोलन किया था।

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हाईकोर्ट से नियमित जमानत के बाद संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया है। " इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 23 साल पुराने मामले में हुई तीन महीने की सजा पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के फैसले से सत्य की जीत हुई।"

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