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अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका, ED की अर्जी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को समन जारी

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को समन 17 फरवरी को कोर्ट के सामने पेश होने को कहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी पर कोर्ट ने यह समन जारी किया है। खास बात है कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पांच बार समन के बाद मुख्यमंत्री ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे।

By Jagran News Edited By: Shyamji Tiwari Updated: Wed, 07 Feb 2024 04:33 PM (IST)
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अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार को दिल्ली की अदालत से बड़ा झटका लगा है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है। उन्हें ईडी की अर्जी पर 17 फरवरी को कोर्ट के सामने पेश होने को कहा गया है। 

केजरीवाल को भेज पांच समन

बता दें कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पांच बार समन के बाद मुख्यमंत्री ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। इस पर ईडी ने दिल्ली की अदालत का रुख किया था। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

17 फरवरी को पेश होने के लिए कहा

अब कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को समन जारी करके 17 फरवरी को पेश होने को कहा है। वहीं, कोर्ट के समन पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम अदालत के आदेश का अध्ययन कर रहे हैं और कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे। हम अदालत को सूचित करेंगे कि प्रवर्तन निदेशालय के सभी समन कैसे अवैध थे।

ईडी के समन को बताया था अवैध

खास बात है कि दो फरवरी को, दिल्ली के मुख्यमंत्री मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में पांचवीं बार ईडी के समन पर पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे। इससे पहले उन्होंने 18 जनवरी, तीन जनवरी, दो नवंबर और 22 दिसंबर को जारी किए गए चार समन को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया था।

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