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'मेरी मेडिकल जांच पत्नी की मौजूदगी में हो', अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में लगाई अर्जी; जानिए क्या हुआ आगे

दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चिकित्सा जांच के दौरान पत्नी की मौजूदगी को लेकर दायर अर्जी पर सुनवाई टल गई। राउज एवेन्यू कोर्ट अब 19 जून को मामले की सुनवाई करेगा। शनिवार को सुनवाई के दौरान जेल अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि अदालत के मामले में जवाब दाखिल करने के आदेश की कॉपी शुक्रवार रात में मिली है।

By Jagran News Edited By: Geetarjun Updated: Sat, 15 Jun 2024 06:45 PM (IST)
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मेडिकल जांच में पत्नी की मौजूदगी की केजरीवाल की अर्जी पर टली सुनवाई।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले (Delhi Excise Policy 2021-22) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चिकित्सा जांच के दौरान पत्नी की मौजूदगी को लेकर दायर अर्जी पर सुनवाई टल गई। राउज एवेन्यू कोर्ट अब 19 जून को मामले की सुनवाई करेगा।

शनिवार को सुनवाई के दौरान जेल अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि अदालत के मामले में जवाब दाखिल करने के आदेश की कॉपी शुक्रवार रात में मिली है। जेल अधिकारियों ने अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए कुछ और समय देने का अनुरोध किया। अदालत ने जेल अधिकारी के इस अनुरोध पर सुनवाई टाल दी।

केजरीवाल ने अर्जी में क्या कहा

केजरीवाल ने अर्जी में कहा कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति और उपचार का निर्धारण करने के लिए गठित मेडिकल बोर्ड की जांच में उनकी पत्नी सुनीता को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए जांच के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति दी जाए और मेडिकल बोर्ड जब भी जांच करे उन्हें अपने इनपुट देने की अनुमति दी जाए।

जेल अधिकारियों से मांगा था जवाब

अदालत ने केजरीवाल की अर्जी पर जेल अधिकारियों से जवाब मांगा था। केजरीवाल ने ये अर्जी अपनी नियमित जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान दाखिल किया है। वहीं, केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर भी 19 जून को सुनवाई होगी।

अंतरिम जमानत याचिका हो चुकी है खारिज

इससे पहले अदालत ने केजरीवाल की सात दिनों की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा थी कि चुनाव के दौरान केजरीवाल के द्वारा किए गए व्यापक प्रचार से पता चलता है कि उन्हें कोई गंभीर या जानलेवा बीमारी नहीं है, जिससे उन्हें पीएमएलए के तहत जमानत मिल सके।

अदालत ने यह भी कहा था कि मधुमेह या यहां तक कि टाइप-2 मधुमेह को इतनी गंभीर बीमारी नहीं कहा जा सकता कि केजरीवाल को राहत दी जा सके। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने एक जून तक अंतरिम जमानत दी थी। इसके एक दिन बाद उन्होंने तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया था। केजरीवाल फिलहाल 19 जून तक न्यायिक हिरासत में हैं।

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