VIDEO: 'जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो देश के लिए ठीक नहीं है'- पेशी पर जाते वक्त मीडिया से बोले सीएम केजरीवाल
दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब खत्म हो चुकी शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत खत्म होने के बाद आज सोमवार को केजरीवाल को विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया गया था। एजेंसी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांन्ड्रिंग मामले में रिमांड अवधि खत्म होने पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। इस दौरान केजरीवाल ने कहा, "जो मोदीजी कर रहे हैं वो देश के लिए ठीक नहीं है।
ताजा जानकारी के मुताबिक, ईडी की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट से केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की मांग की। इस पर कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
Excise policy case | Delhi's Rouse Avenue court sends Delhi CM Arvind Kejriwal to judicial custody till April 15 pic.twitter.com/EQhviDECmF
— ANI (@ANI) April 1, 2024
पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलने की दी अनुमति
अदालत ने कोर्ट रूम में केजरीवाल को पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलने की अनुमति दी। सुनीता अरविंद केजरीवाल के साथ कटघरे के पास मौजूद रहीं। इसके अलावा आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी मौजूद रहे।ईडी कस्टडी के दौरान अरविंद केजरीवाल द्वारा सीएम के तौर पर आदेश जारी करने के मामले में जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने संबंधित निचली अदालत के समक्ष स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा है।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने स्पष्ट किया कि याचिका को लेकर कोर्ट ने टिप्पणी नहीं की है। अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया है। याचिका में केजरीवाल को हिरासत के दौरान आदेश जारी करने से रोकने की भी मांग की गई थी।
जेल में ये तीन किताबें पढ़ना चाहते हैं सीएम
अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में तीन किताबें - भगवद गीता, रामायण और पत्रकार नीरजा चौधरी की 'हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड' ले जाने की अनुमति देने के लिए एक आवेदन भी दायर किया है।इसके अलावा, दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को हिरासत से आदेश या निर्देश जारी करने से रोकने की मांग की गई है।
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