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'साफ-साफ बताइए... केजरीवाल किस तरह की राहत चाहते हैं', अंतरिम जमानत की मांग पर कोर्ट ने वकील से पूछा

आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने चिकित्सा आधार पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर वकील से पूछा कि वह साफ-साफ बताएं कि केजरीवाल किस तरह की राहत चाहते हैं। अदालत ने कहा कि केजरीवाल की ओर से उचित आवेदन दायर किया जाए जिसमें स्पष्ट किया जाए कि वे किस तरह की राहत की मांग कर रहे हैं।

By Jagran News Edited By: Abhishek Tiwari Updated: Thu, 06 Jun 2024 08:06 AM (IST)
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केजरीवाल किस तरह की राहत चाहते हैं', अंतरिम जमानत की मांग पर कोर्ट ने वकील से पूछा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सात दिनों की अंतरिम जमानत मांगने वाली केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी।

अदालत ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को न्यायिक हिरासत में केजरीवाल की चिकित्सा आवश्यकताओं का ध्यान रखने और जरूरी मेडिकल परीक्षण कराने के निर्देश दिए। वहीं, ईडी ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत पांच जून को समाप्त होने के बाद उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अदालत के समक्ष पेश किया था। अदालत ने ईडी की दलीलों को सुनने के बाद उनकी न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ा दी।

नियमित जमानत याचिका पर 7 जून को होनी है सुनवाई

केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर सात जून को सुनवाई होनी है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश अधिवक्ता विवेक जैन ने कहा कि केजरीवाल के वजन में कुछ बदलाव हुए हैं। अदालत ने कहा कि केजरीवाल की ओर से उचित आवेदन दायर किया जाए, जिसमें स्पष्ट किया जाए कि वे किस तरह की राहत की मांग कर रहे हैं।

इससे पहले अंतरिम जमानत याचिका को लेकर ईडी ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि यह याचिका विचारणीय नहीं है। ईडी ने दलील दी थी कि अंतरिम जमानत याचिका दाखिल करके केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जो स्वीकार्य नहीं है।

जांच एजेंसी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी है, लेकिन अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाने की कोई स्वतंत्रता नहीं है।

केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने दलील दी थी कि सीएम की चिकित्सा स्थिति ऐसी है कि अंतरिम जमानत के लिए आवेदन जरूरी है। केजरीवाल को चुनाव प्रचार करना पड़ा क्योंकि अंतरिम जमानत देने का यही उद्देश्य था और तनाव के कारण उनका मधुमेह बढ़ गया है।

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