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Delhi Liquor Scam Case: आज भी ED के सामने पेश नहीं होंगे CM अरविंद केजरीवाल, समन को बताया गैरकानूनी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) आज (19 फरवरी) को भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश नहीं होंगे। इस संबंध में आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि ईडी के समन अवैध हैं। ईडी के समन की वैधता का मामला अब कोर्ट में है। बार-बार समन भेजने के बजाय ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए।

By Agency Edited By: Abhishek Tiwari Updated: Mon, 19 Feb 2024 10:05 AM (IST)
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Delhi Liquor Scam Case: आज भी ED के सामने पेश नहीं होंगे CM अरविंद केजरीवाल

एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति में कथित घोटाले का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) आज (19 फरवरी) को भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश नहीं होंगे।

इस संबंध में आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि ईडी के समन अवैध हैं। ईडी के समन की वैधता का मामला अब कोर्ट में है। बार-बार समन भेजने के बजाय ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए।

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समन पर छठी बार ED के सामने नहीं जाएंगे केजरीवाल

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल सोमवार को ईडी द्वारा आबकारी नीति मामले के संबंध में पूछताछ के लिए जारी छठे समन को नजरअंदाज किया। इसे आम आदमी पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को भेजे गए समन "अवैध" थे और कहा कि मामला अब अदालत में है। ईडी को समन भेजने की बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए।

समन राजनीति से प्रेरित- केजरीवाल

उल्लेखनीय है कि इससे पहले 14 फरवरी को जांच एजेंसी ने केजरीवाल को छठा समन जारी किया और उन्हें 19 फरवरी को उसके सामने पेश होने के लिए कहा था। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ईडी के अब तक के सभी समन को नजरअंदाज कर दिया है और आरोप लगाया है कि वे "अवैध" और "राजनीति से प्रेरित" थे। मालूम हो कि पहले 2 फरवरी, 18 जनवरी, 3 जनवरी, 22 दिसंबर, 2023 और 2 नवंबर, 2023 को जारी किए गए थे।

वहीं, 17 फरवरी को दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल को सदन में विश्वास प्रस्ताव पर बहस का हवाला देने के बाद मामले में पांच समन छोड़ने के लिए उनके खिलाफ ईडी की हालिया शिकायत के संबंध में 16 मार्च को शारीरिक रूप से पेश होने की अनुमति दी थी।

ईडी ने दर्ज कराई शिकायत शिकायत 

समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि ईडी ने जानबूझकर जारी किए गए पहले तीन समन की अवज्ञा करने के लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 174 के तहत शिकायत दर्ज की है।

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