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दिल्ली में बसों के लिए नया नियम होगा लागू, नहीं मानने पर चालान; परिवहन मंत्री का एलान

दिल्ली की सड़कों पर बस चलाने वाले चालकों के लिए जरूरी खबर है। अब यदि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत लेन अनुशासन का उल्लंघन करते पाए गए तो बसों का चालान किया जाएगा। इस बात की घोषणा परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने की है। इस संबंध में उपराज्यपाल से सहमति मांगी गई है। इस खबर के संबंध में बाकी जानकारी पढ़िए।

By V K Shukla Edited By: Monu Kumar Jha Published: Wed, 03 Jul 2024 10:07 PM (IST)Updated: Wed, 03 Jul 2024 10:17 PM (IST)
Delhi DTC: लेन नियमों का पालन नहीं करने वाली बसों पर एक्शन की तैयारी। फाइल फोटो

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत लेन अनुशासन का उल्लंघन करने वाली बसों को चालान जारी करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के सहायक यातायात निरीक्षक (एटीआई) रैंक के अधिकारियों को सशक्त बनाने की सिफारिश की है। यह प्रस्ताव अनुमोदन के लिए उपराज्यपाल को भेजा गया है।

सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम

इस पर टिप्पणी करते हुए गहलोत ने कहा कि लेन उल्लंघन के लिए चालान जारी करने के लिए सहायक यातायात निरीक्षकों को सशक्त बनाना सड़क सुरक्षा बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

यातायात व्यवस्था में सुधार लाने के लिए हुई पहल

इसका मकसद है कि कि बसें यातायात नियमों का पालन करें। इस उपाय से न केवल यातायात व्यवस्था में सुधार होगा बल्कि दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि हम सभी यात्रियों के लिए दिल्ली की सड़कों को सुरक्षित और अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

इसके तहत, एटीआई को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177, 184 और 192ए के तहत उल्लंघन करने वाली बसों को चालान जारी करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।

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