'कोर्ट में खड़े होकर बोले ED केजरीवाल को नहीं करेंगे गिरफ्तार...', दिल्ली सीएम के HC जाने पर बोलीं AAP नेता आतिशी
आबकारी नीति घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हाईकोर्ट का रुख करने पर भाजपा ने सवाल उठाए हैं। इस पर दिल्ली कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा कि अगर ईडी सिर्फ जांच करना चाहती है तो वह कोर्ट में खड़ा होकर कहे कि वो केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करेगी। ईडी का मकसद दिल्ली सीएम को गिरफ्तार कर उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोकना है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में नई याचिका दायर करके अपने खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई न किए जाने की मांग की है। इसे लेकर भाजपा ने दिल्ली सीएम पर हमला बोलते हुए उन पर कानून का सम्मान न करने का आरोप लगाया है।
इस पर आम आदमी पार्टी (आप) की वरिष्ठ नेता और दिल्ली कैबिनेट मंत्री आतिशी (Atishi) ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। जब मामला कोर्ट में है तो ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को बार-बार समन क्यों भेज रही है? ये समन कानूनी हैं या गैर कानूनी हैं इस पर फैसला करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट का रुख किया है। ईडी ने इस याचिका का भी विरोध किया है।
ED भाजपा का राजनीतिक हथियार- आतिशी
आतिशी ने कहा कि हमारा मानना है कि ईडी इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है, वह कोई जांच नहीं करना चाहती है। अगर ईडी सिर्फ जांच करना चाहती है तो वह कोर्ट में खड़ा होकर कहे कि वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करेगी। ईडी का हमेशा से यही मकसद है कि दिल्ली के सीएम को गिरफ्तार करे। ईडी का मकसद है कि केजरीवाल को प्रचार से रोके, ईडी का मकसद है कि वह भाजपा का राजनीतिक हथियार बने।#ArvindKejriwal को गिरफ्तार करना चाहती है ED - दिल्ली की मंत्री आतिशी@AamAadmiParty @AtishiAAP pic.twitter.com/cGndVo5CJF
— Abhishek Tiwari (@abhishe_tiwary) March 21, 2024
सीएम केजरीवाल ने HC में दायर की नई याचिका
आबकारी नीति घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में नई याचिका दायर की है। इससे पहले बुधवार को मुख्यमंत्री को बार-बार समन जारी होने के बावजूद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश नहीं होने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कई अहम सवाल उठाए थे।21 मार्च के लिए जारी ईडी के नौवें समन को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर अदालत ने उनके अधिवक्ता से सवाल किया था कि जब आपके मुवक्किल के नाम से समन है तो वह ईडी के सामने पेश क्यों नहीं होते?अदालत ने पूछा था कि आप समन मिलने पर उपस्थित क्यों नहीं होते? आखिर आपको उपस्थित न होने से कौन रोक रहा है? अदालत ने उन्हें फिलहाल कोई राहत दिए बिना सुनवाई को 22 अप्रैल के लिए टाल दिया था।
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