मुख्य सचिव पिटाई मामला: 'आप' नेता प्रकाश जारवाल को चेतावनी के साथ मिली जमानत
प्रकाश जारवाल ने खुद या फिर किसी अन्य के माध्यम से मुख्य सचिव को किसी भी रूप में प्रताड़ित किया तो अंशु प्रकाश व दिल्ली पुलिस उनकी जमानत रद करने की मांग कर सकती है।
नई दिल्ली [जेएनएन]। मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले में हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक प्रकाश जारवाल को इस चेतावनी के साथ जमानत दी कि अगर भविष्य में उन्होंने ऐसी कोई गैरकानूनी गतिविधि की तो उनकी जमानत रद कर दी जाएगी।
अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका हाई कोर्ट में लंबित
कोर्ट ने नौकरशाहों और सरकार के बीच बढ़ते विवाद को देखते हुए कहा कि भविष्य में सरकार व अधिकारियों की आयोजित होने वाली बैठकों की वीडियोग्राफी करानी चाहिए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। वहीं, विधायक अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका अब भी हाई कोर्ट में लंबित है, जिस पर अदालत ने दिल्ली पुलिस को जवाब दाखिल करने को कहा है।
सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने स्पष्ट किया कि अगर प्रकाश जारवाल ने खुद या फिर किसी अन्य के माध्यम से मुख्य सचिव को किसी भी रूप में प्रताड़ित किया तो अंशु प्रकाश व दिल्ली पुलिस उनकी जमानत रद करने की मांग कर सकती है। कोर्ट ने जारवाल को हिदायत दी कि वह किसी भी तरह से सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे।
50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत
कोर्ट की तरफ से कहा गया कि उनके खिलाफ मारपीट की यह तीसरी एफआइआर है, अगर वह भविष्य में ऐसा करते हैं तो उनकी जमानत रद मानी जाएगी। उन्हें देश न छोड़ने व घर का पता न बदलने का भी आदेश दिया गया। कोर्ट ने जारवाल को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी। जारवाल के वकील ने आश्वस्त किया कि विधायक की तरफ से कोई भी गैरकानूनी कदम नहीं उठाया जाएगा।
मुख्य सचिव के साथ हुई थी मारपीट
गौरतलब है कि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट शेफाली बरनाला टंडन ने गुरुवार को प्रकाश जारवाल व अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत अवधि 22 मार्च तक बढ़ाते हुए मंडोली जेल भेज दिया था। 19 फरवरी की रात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई बैठक के दौरान मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर हुए हमले के मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले में 'आप' विधायक अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल को गिरफ्तार किया गया था।
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