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पैराग्लाइडर और दूसरी उड़ानों पर 16 अगस्त तक रहेगा प्रतिबंध, स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए दिल्ली पुलिस का फैसला

Delhi Paragliders Ban भारत 15 अगस्त 2024 को अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इस दिन देश के प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहरात हैं और देश के नाम संबोधन देते हैं। अब इसी को लेकर दिल्ली पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी है। सुरक्षा कारणों की वजह से राजधानी में दो अगस्त से 16 अगस्त तक पैराग्लाइडर हैंग-ग्लाइडर और ड्रोन आदि उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा।

By Rakesh Kumar Singh Edited By: Monu Kumar Jha Updated: Fri, 02 Aug 2024 11:06 AM (IST)
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2 अगस्त से 16 अगस्त तक पैराग्लाइडर, हैंग-ग्लाइडर उड़ानें पर रोक। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। (Independence Day 2024) आगामी स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों से दो अगस्त से 16 अगस्त तक राष्ट्रीय राजधानी में पैराग्लाइडर, हैंग-ग्लाइडर और गर्म हवा के गुब्बारे जैसे उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है।

पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने आदेश किया जारी

स्तंत्रता दिवस समारोह से पहले पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा (Delhi Police) ने यह आदेश जारी है। आदेश में बताया गया है कि देश के शत्रु कुछ आपराधिक, असामाजिक तत्व या आतंकवादी पैराग्लाइडर, पैरामोटर्स, हैंग जैसे उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों के उपयोग से आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।

आदेश का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

पैराग्लाइडर, मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी), दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान या विमान से पैरा-जंपिंग आदि के उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा।

आदेश का उल्लंघन करना भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 (लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवहेलना) के तहत दंडनीय माना जाएगा। यह आदेश शुक्रवार से लागू होगा और 16 अगस्त तक लागू रहेगा।

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