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दिल्ली-NCR में 15 अक्टूबर से डीजल जेनरेटर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध

होटल रेस्तरां एवं ढाबों में कोयला व लकड़ी नहीं जलाई जा सकेगी। यह निर्णय सोमवार को पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण (ईपीसीए) की बैठक में लिया गया।

By JP YadavEdited By: Updated: Tue, 08 Oct 2019 09:02 AM (IST)
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दिल्ली-NCR में 15 अक्टूबर से डीजल जेनरेटर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध
नई दिल्ली, जेएनएन। प्रदूषण से जंग के मद्देनजर 15 अक्टूबर से दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) लागू किया जाएगा, जो 15 मार्च तक लागू रहेगा। इस प्लान में चार अलग-अलग चरणों में वायु प्रदूषण से निपटने के प्रावधान हैं। इसके साथ ही दिल्ली-एनसीआर में जहां डीजल जेनरेटर के इस्तेमाल पर रोक लग जाएगी, वहीं होटल, रेस्तरां एवं ढाबों में कोयला व लकड़ी नहीं जलाई जा सकेगी। यह निर्णय सोमवार को पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण (ईपीसीए) की बैठक में लिया गया। ग्रेप के क्रियान्वयन की तैयारी को लेकर रखी गई इस बैठक में दिल्ली के साथ ही हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकारी भी मौजूद रहे।

राजधानी में प्रदूषण का स्तर कुछ दिनों में सामान्य श्रेणी से खराब और बहुत खराब श्रेणी में पहुंच सकता है। सफर इंडिया और मौसम विभाग ने इस आशय का पूर्वानुमान जारी किया है। इसे देखते हुए ईपीसीए ने यह बैठक बुलाई थी। इसमें सभी अधिकारियों को को साफ कर दिया गया है कि इस बार ग्रेप के क्रियान्वयन में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

ईपीसीए सदस्य सुनीता नारायण ने बताया कि डीजल जेनरेटर सेट पर प्रतिबंध को लेकर पहली बार दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के शहरी क्षेत्रों को भी शामिल किया जा रहा है। आवश्यक सेवाओं के अलावा सभी जगह डीजल जेनरेटर सेटों के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। होटल, रेस्तरां और ढाबों में कोयला और लकड़ी जलाने पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा एनसीआर में ईंट भट्ठे भी वही चलाए जा सकेंगे, जो जिग जैग तकनीक अपना चुके होंगे। हॉट मिक्स प्लांट व स्टोन क्रशर पर धूल न उड़े इसके उपाय करने होंगे। वायु गुणवत्ता की स्थिति खराब होने से बचाने के लिए इस बार पानी के छिड़काव के साथ ही मैकेनाइज स्वी¨पग जैसे उपाय भी पहले से ही किए जाएंगे।

ईपीसीए अध्यक्ष भूरेलाल ने बैठक में दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति पर रिपोर्ट रखी। उन्होंने खुद कई स्थानों का दौरा किया था और वहां पर प्लास्टिक कचरे के ढेर और कचरा जलाने की घटनाओं के बारे में सभी को अवगत कराया। उन्होंने अधिकारियों से इस तरह की घटनाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में भी प्लास्टिक, रबड़ और प्रतिबंधित ईंधन जलने नहीं दिया जाएगा। काफी औद्योगिक इकाइयों में स्वच्छ ईंधन यानी पीएनजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां ऐसा नहीं हो रहा है, वहां कार्रवाई की जाएगी।

19 हॉट स्पॉट किए गए चिह्न्ति

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से जंग के लिए इस बार 19 हॉट स्पॉट चिह्न्ति किए गए हैं। इन जगहों की विशेष निगरानी की जाएगी। ईपीसीए ने इन सभी जगहों के लिए अलग से एक्शन प्लान बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। एक्शन प्लान में इन सभी जगहों पर प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कारकों और उन्हें दूर करने के उपायों की पूरी जानकारी रहेगी। हर हॉट स्पाट के लिए एक नोडल अधिकारी को नियुक्त करने की जानकारी भी मांगी गई है।

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