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बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद वापस तिहाड़ जेल पहुंचे, 19 नवंबर को आएगा जमानत पर फैसला

जम्मू-कश्मीर के बारामूला सीट से निर्वाचित सांसद इंजीनियर राशिद ने अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने के बाद तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया है। आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में गिरफ्तार राशिद को 10 सितंबर को जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करने हेतु अंतरिम जमानत मिली थी। दिल्ली की एक अदालत 19 नवंबर को उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगी।

By Agency Edited By: Sonu Suman Updated: Mon, 28 Oct 2024 03:08 PM (IST)
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बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद वापस तिहाड़ जेल पहुंचे।
पीटीआई, नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के बारामूला लोकसभा सीट से निर्वाचित सांसद शेख अब्दुल राशिद ने सोमवार को अपनी अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने के बाद तिहाड़ जेल में अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। जेल अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

आवामी इत्तेहाद पार्टी के नेता राशि इंजीनियर सोमवार दोपहर में जेल परिसर पहुंचे, जब दिल्ली की एक अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर आदेश पारित करने के लिए मामले को स्थगित कर दिया। बता दें, राशि इंजीनियर को आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में गिरफ्तार किया गया है।

10 सितंबर को मिली थी अंतरिम जमानत

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने 10 सितंबर को राशिद उर्फ ​​इंजीनियर राशिद को जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी थी, जबकि उनकी नियमित जमानत याचिका पर आदेश को स्थगित कर दिया था।

28 सितंबर तक बढ़ाई गई थी जमानत की अवधि

राशिद की अंतरिम जमानत को पहले उनके पिता के खराब स्वास्थ्य के आधार पर 28 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था। दस्तावेजों की पुष्टि करने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने याचिका का विरोध नहीं किया था। एनआईए द्वारा 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए जाने के बाद से वह 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है।

8 अक्टूबर को घोषित नतीजे में सांसद निर्वाचित हुए

90 सदस्यीय जम्मू-कश्मीर विधानसभा के लिए चुनाव 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच तीन चरणों में हुए थे। 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए गए, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन ने 48 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया था। इस चुनाव में राशिद इंजीनियर बारामूला सीट से सांसद बने थे।

19 नवंबर को जमानत पर आएगा फैसला

वहीं, दिल्ली की एक अदालत आतंकी फंडिंग के कथित मामले में इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर 19 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने मामले को स्थगित कर दिया। उन्हें सोमवार को आदेश पारित करना था।

नियमित जमानत याचिका पर आदेश स्थगित

न्यायाधीश ने 10 सितंबर को शेख अब्दुल रशीद उर्फ ​​इंजीनियर रशीद को जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करने हेतु अंतरिम जमानत प्रदान की थी, जबकि उनकी नियमित जमानत याचिका पर आदेश स्थगित कर दिया था।

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