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Delhi News: यूपीएसआरटीसी की लापरवाही से हुई बाइक सवार की मौत, बस का नहीं था बीमा, देने होंगे 23.5 लाख रुपये

Delhi News उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) को अपनी ही लापरवाही भारी पड़ गई। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने वर्ष 2018 में हुई दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार की मौत के मामले में पाया कि टक्कर मारने वाली यूपीएसआरटीसी की बस का बीमा नहीं था।

By Swadesh kumarEdited By: Pradeep Kumar ChauhanUpdated: Sat, 05 Nov 2022 10:43 PM (IST)
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Delhi News: आरोप लगाया कि मोटरसाइकिल सवार बस को ओवरटेक कर आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) को अपनी ही लापरवाही भारी पड़ गई। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने वर्ष 2018 में हुई दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार की मौत के मामले में पाया कि टक्कर मारने वाली यूपीएसआरटीसी की बस का बीमा नहीं था। यह देखते हुए ट्रिब्यूनल ने मृतक के स्वजन के लिए 23.50 लाख रुपये क्षतिपूर्ति राशि तय करते हुए आदेश दिया कि इसका भुगतान यूपीएसआरटीसी करेगी। बस का बीमा होता तो यह राशि बीमा कंपनी देती।

बरेली डिपो की बस ने बाइक सवार को मारी थी टक्कर 

गौतमबुद्ध नगर जिले के दादरी में टोल गेट के पास 21 फरवरी 2018 को यूपीएसआरटीसी के बरेली डिपो की बस ने मोटरसाइकिल में टक्कर मारी थी। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार दिल्ली के कोटला गांव निवासी सलमान की मौत हो गई थी, जबकि उनके दोस्त दिलशाद बाल-बल बच गए थे। उस वक्त ये दोनों बुलंदशहर से दिल्ली लौट रहे थे। मृतक सलमान की मां जुबे निशा और पिता आश मोहम्मद ने 50 लाख रुपये क्षतिपूर्ति के लिए मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में वाद दायर किया था।

मृतक पर बस को ओवरटेक करने का झूठा आरोप 

उन्होंने आरोप लगाया था कि दुर्घटना में उनके बेटे की मौत यूपीएसआरटीसी की बस के चालक पंकज कुमार की लापरवाही की वजह से हुई है। वह गलत तरीके से बस चला रहा था। ट्रिब्यूनल के नोटिस पर बस चालक उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर के जलालाबाद स्थित कटका बहादुरपुर निवासी पंकज कुमार ने जवाब दाखिल किया कि दुर्घटना एक ट्रैक्टर से हुई थी, उसकी बस से नहीं। यूपीएसआरटीसी ने अपने जवाब में आरोप लगाया कि मोटरसाइकिल सवार बस को ओवरटेक कर आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे।

बस चालक की लापरवाही से हुई थी मौत 

संतुलन बिगड़ने से मोटरसाइकिल गिर गई और अज्ञात ट्राली से टकरा गई थी। दावा किया कि बस चालक की गलती से दुर्घटना नहीं हुई थी। इस मामले के चश्मदीद दिलशाद ने ट्रिब्यूनल को बताया कि सलमान मोटरसाइकिल चला रहे थे और वह पीछे बैठे थे। दुर्घटना बस चालक की लापरवाही से हुई थी। उन्होंने बस चालक और यूपीएसआरटीसी के आरोपों को गलत बताया। ट्रिब्यूनल ने इस मामले में दायर आरोपपत्र में दुर्घटना के लिए बस चालक को जिम्मेदार पाया। इसी आधार पर ट्रिब्यूनल ने बस चालक को दुर्घटना के लिए जिम्मेदार माना और मृतक के स्वजन के लिए 23 लाख 50 हजार 903 रुपये क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की।

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