शाहनवाज हुसैन को हाईकोर्ट से मिली राहत, दुष्कर्म के मामले में ट्रायल कोर्ट का आदेश बरकरार
भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन को दिल्ली हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में राहत दी है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि जांच में पता चला है कि पीड़िता और हुसैन कभी एक-दूसरे से मिले ही नहीं। बता दें महिला ने दुष्कर्म के साथ ही आपराधिक धमकी का आरोप लगाया था।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन (Syed Shahnawaz Hussain)के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल क्लोजर (निरस्तीकरण) रिपोर्ट को स्वीकार करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है।
ट्रायल कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट ने रखा बरकरार
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि जांच के दौरान एकत्र किए गए भारी दस्तावेज और वैज्ञानिक साक्ष्य से पता चलता है कि अभियोक्ता और हुसैन कभी एक-दूसरे से नहीं मिले या घटना के दिन एक ही स्थान पर नहीं थे। ऐसे में अपराध के होने की संभावना शून्य हो गई है।
हुसैन के खिलाफ शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया था कि उसे हुसैन एक फार्म हाउस में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने हुसैन पर दुष्कर्म और आपराधिक धमकी का आरोप लगाया गया था।
महिला की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने किया केस दर्ज
महिला की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस ने एक निरस्तीकरण रिपोर्ट दायर की जिसमें कहा गया कि कोई मामला नहीं बनता है।
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