Delhi Liquor Scam: 'शराब घोटाले का पैसा कहां है?', मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने पर बोली भाजपा
पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत यातिका खारिज होने पर भाजपा ने प्रतिक्रिया दी है। यह अब केवल आरोप नहीं है यह अब 338 करोड़ रुपये के मनी ट्रेल का एक मात्रात्मक प्रस्तुतीकरण है। अब अरविंद केजरीवाल की सरकार को अदालत में बताना पड़ेगा कि वह पैसा कहां है?
By Jagran NewsEdited By: Shyamji TiwariUpdated: Mon, 30 Oct 2023 03:22 PM (IST)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत यातिका खारिज होने पर भाजपा ने प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आज सिर्फ जमानत याचिका खारिज नहीं की गई है, बल्कि 338 करोड़ रुपये (मनी ट्रेल) भी स्थापित किया गया है।
पैसे को लेकर भाजपा ने किया सवाल
भाजपा सांसद ने आगे कहा कि यह अब केवल आरोप नहीं है, यह अब 338 करोड़ रुपये के मनी ट्रेल का एक मात्रात्मक प्रस्तुतीकरण है। अब अरविंद केजरीवाल की सरकार को अदालत में बताना पड़ेगा कि वह पैसा कहां है?
#WATCH | Delhi: On the Supreme Court rejecting the bail plea of former Delhi Dy CM Manish Sisodia in the Delhi Excise Policy case, BJP MP Sudhanshu Trivedi says, "...If you see the observation of the Supreme Court, not only the bail plea has been rejected but also Rs 338 crore… pic.twitter.com/rvTf1bTmWj
— ANI (@ANI) October 30, 2023
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया को झटका देते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता की जमानत याचिका खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट को इस मामले को 6 से 8 महीने के अंदर जांच पूरी करने का निर्देश दिया है।
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शराब घोटाले में 338 करोड़ रुपये के ट्रांसफर पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और कहा है कि एजेंसी अभी तक की जांच के आधार पर घोटाले में पैसे का लेन-देन स्थापित करने में कामयाब रही है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति अनियमितता मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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